कवर्धा । कबीरधाम जिले में 31 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। नगर पालिका कवर्धा ने शहर में लॉक डाउन के नियम लागू किए हैं।
बता दे कि कवर्धा शहर में शख्ती बरती गई है। इसके अनुसार मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। वही, घर से निकलने पर एक ई-पास अनिवार्य है। साथ व्यापार खोलने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सन्डे को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
पढ़िये यहां –
1. नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत र्मोनिग वाक एवं इवनिग वाक पूर्णः प्रतिबंधित रहेगी।
2. घर से निकलने के पूर्व ई-पास अनिवार्य होगा बिना ई पास के शहर में घुमते पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
3. सभी बाजार, मॉल, सुपर बाजार, मैरिज हॉल स्विमिंग पूल, क्लब, सैलून/व्युटी पार्लर तथा जिम बंद रहेगें।
4. सभी प्रकार की मंडिया तथा सब्जी बाजार आम जनता के लिए बंद रहेगें लेकिन आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन, मंडियो थोक माल, कार्गो, फल, सब्जी लोडिग, अन-लोर्डिग की अनुमति रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक होगी। फल एवं सब्जी थोक बाजार रात 12.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक संचालित होगा।
नोट :-
लेकिन इन परिसर में केवल 07 दिवस के भीतर का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र अथवा कोविड टीकाकरण कराए जाने की स्थिति में दिवस के भीतर का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र होने पर प्रवेश की अनुमति होगी।
5. सभी पान/सिगरेट, ठेला चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट-फुड इत्यादि के विक्रय के लिए ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
6. कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक, विक्रय हेतु दुकान/गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय/वाहन मरम्मत, एकल किराना, पंचर दुकान, स्टेशनरी बुक डिपो, लाड्री सर्विस, आटा चक्की, बिल्डिग मटेरियल, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिानिक दुकान प्लंबिग, इलेक्ट्रिकल, एसी, कुलर, पैटशाप, एक्वेरियम पशु को चारा देने हेतु, स्टेशनरी शाप, के लिए दुकानों को खोलने की अनुमति शाम 5.00 बजे तक होगी। उपर्युक्त कृषि सामाग्री
परिवहन की अनुमति होगी।
7. फल/सब्जी, अण्डा, मछली, मांस, पोल्ट्री, किराना सामाग्री की होम डिलवरी अथवा ठेले के माध्यम से मोहल्लो में घुमकर ही सामाग्री विक्रय किया जा सकेगा, जिसके लिए सभी प्रकार के ठेला विक्रेता के पास ई पास होना अनिवार्य होगा। बाजार लगाने की अनुमति नही होगी।
8. समस्त प्रकार की एकल दुकाने एकल किराना एवं अन्य दुकाने सायं 5.00 बजे तक खुली रहेगी। इन दुकानो में ई पास धारी को छोडकर अन्य ग्राहको का प्रवेश वर्जित होगा। एक दुकान में एक समय में अधिकतम दो ई पास ग्राहक ही रह सकेगे।
नोट :-
उल्लघंन की स्थिति में क्रेता एवं विक्रेता के विरूद्व अर्थदण्ड के साथ 30 दिवस हेतु दुकान सील की जावेगी।
9. नगर के अंतर्गत स्थित सुपर बाजार यथा (सुमित बाजार, अपना बाजार, मुटरेजा सुपर मार्केट आदि) थोक किराना/अनाज तथा आलू प्याज विकेता को अपरान्ह 05.00 बजे
तक होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
10. पंखा, कुलर, ए.सी. दुकानो एवं सैनिटरी फिटिग की मरम्मत/सुधार कार्य हेतु इलेक्ट्रीशियन एवं प्लंबर इत्यादि को होम सर्विस प्रदान करने की अनुमति होगी।
11. दुग्ध पार्लर व दुग्ध विरण, न्युज पेपर, वितरण की समयावधि प्रातः 6.00 बजे से 11.00 बजे तक संध्या 5.00 बजे से 7.30 तक ही होगी।
12. अतिआवश्यक सेवा को छोडकर प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
13. कार्यालय कलेक्टर जिला कबीरधाम के आदेश क्रमांक 2851 दिनांक 16.05.2021 में जारी समस्त निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा।
वही, नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत अनावश्यक घुमने वाले व्यक्तियो पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा के तहत वैधानिक कार्यवाही किया जावेगा, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा।