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कबीरधाम जिले की सीमाए सील E-PASS एवं निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही शहर में प्रवेश दिया जाएगा |

कबीरधाम | जिले के शहरी क्षेत्र में यह देखने में आया है कि लोग हॉस्पिटल, परिजन के दाह संस्कार एवं अन्य कार्य का नाम लेकर अनावश्यक घूमते हुए पाए गए हैं । इसलिए कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुक्रम में निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है –

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2543 दिनांक 19.04.2021 द्वारा वर्तमान में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कबीरधाम जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 21.04. 2021 सायं 04:00 बजे से दिनांक 29.04.2021 प्रातः 06:00 बजे तक कंटेंटमेंट जोन घोषित किया गया है ।

आदेश की कॉपी पेज नंबर 04, कंडिका क्रमांक 19 से स्पष्टीकरण होता है कि कबीरधाम जिले की सीमा के भीतर अत्यावश्यक प्रयोजन से भ्रमण / घरों से बाहर निकलने हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2581 दिनांक 23.04.2021 अनुसार egovkwd.com वेबसाइट के माध्यम से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा । जिले की सीमा के भीतर ई-पास हेतु आवेदन किए जाने पर 7 दिवस के भीतर का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र अथवा कोविड टीकाकरण कराए जाने की स्थिति में 15 दिवस के भीतर का कोरोना निगेटिव प्रमाण पत्र अनिवार्यतः संलग्न किया जाना होगा

1. हॉस्पिटल जाने वाले व्यक्ति के पास उसी हॉस्पिटल द्वारा जारी किया गया परिचय पत्र ( जहां मरीज भर्ती हो ) साथ में रखना अनिवार्य होगा । जिसमें मरीज का नाम, मरीज के परिजन का नाम,पता,मोबाइल नंबर एवं हॉस्पिटल का नाम उल्लेखित हो ।

2. परिचय पत्र संबंधित अस्पताल द्वारा एक मरीज के पीछे केवल एक परिजन/व्यक्ति हेतु जारी किया जावे ।

3. परिचय पत्र की वैधता अधिकतम 7 दिवस के लिए । होगी आवश्यकता अनुसार परिचय पत्र का नवीनीकरण कराया जा सकेगा ।

4. मरीज के लिए हॉस्पिटल में आवश्यक सामग्री पहुंचाने हेतु निम्नानुसार समय निर्धारित रहेगा ।
    प्रातः – 08:30 से 09:30 ,    मध्यान्ह – 12:00 से 02:00,     रात्रि – 07:00 से 09:00 बजे तक ।

5. यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य अत्यावश्यक प्रयोजन हेतु जिले के अंदर भ्रमण आवश्यक हो तो egokwd.com वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे । आवेदन स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना आवेदक के मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा दी जाएगी । अनुमति प्रदान करने हेतु निम्नानुसार सक्षम प्राधिकारी होंगे –

1.कवर्धा नगरीय क्षेत्र,    अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी,   मोबाइल नं. – 9479089190

2. अनुविभाग कवर्धा ( कवर्धा नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ),  अनुविभागीय दंडाधिकारी, कवर्धा,   मोबाइल नं. – 6264201896 / 8839383464

3.अनुविभाग बोड़ला,  अनुविभागीय दंडाधिकारी बोड़ला,  मोबाइल नं. – 9424268542

4.अनुविभाग पंडरिया,  अनुविभागीय दंडाधिकारी, पंडरिया,  मोबाइल नं. – 9827152283

अनुमति प्राप्त होने की दशा में ही जिले जिले के भीतर भ्रमण की अनुमति होगी । कबीरधाम जिले से राज्य के अन्यत्र जिले में आवागमन हेतु ई-पास के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्मित epass.cgcovide19.in ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जाएंगे ।

यह आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ प्रतिष्ठानों पर दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं 270, एपिडेमिक एक्ट 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी ।

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