कवर्धा | 26 नवम्बर 2020। कृषि विभाग कबीरधाम के व्हाट्सएप ग्रुप में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बोड़ला एवं अधोहस्ताक्षरी के विरूद्ध अशोभनीय बातें पोस्ट करने वाले बोड़ला विकासखंड के मुख्यालय रेंगाखारकला के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एन.के.चौरसिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
कृषि विभाग के उप संचालक एम.डी. डडसेना ने बताया कि एन.के.चौरसिया, ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, मुख्यालय रेंगाखारकला के द्वारा दिनांक 15 नवंबर 2020 को अपने मोबाईल से विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप “कृषि विभाग, कबीरधाम“ में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बोड़ला एवं अधोहस्ताक्षरी के विरूद्ध अशोभनीय बातें पोस्ट की गयी थी। उन्होंने बताया कि उक्त कृत्य उदंडता एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) 1966 के अंतर्गत दंडनीय है। उन्होंने बताया कि एन.के.चौरसिया को उक्त संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। निर्धारित समयावधि में जवाब प्राप्त नही होने पर स्मरण पत्र जारी किया गया था। प्राप्त जवाब संतोषप्रद नही पाया गया एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बोड़ला के द्वारा संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा किया गया। उपरोक्त कारणों से एन.के.चौरसिया, ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। चौरसिया को मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी, कवर्धा निर्धारित किया जाता है। चौरसिया को मूलभूत नियम 53 (1) एवं 2 के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।