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नगर पंचायत पंडरिया में संचालित देशी, विदेशी मदिरा दुकानों में आगामी 6 अगस्त तक काउंटर बिक्री बंद, ऑनलाईन होम डिलिवरी के माध्यम से होगी बिक्री

कवर्धा | 04 अगस्त 2020। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने नोवल कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण तथा उनके संक्रमण के रोकथाम के उपायों के तहत कबीरधाम जिले के नगर पंचायत पंडरिया में संचालित देशी, विदेशी मदिरा दुकानों को आगामी 6 अगस्त तक काउंटर बंद रखते हुए ऑनलाईन होम डिलिवरी के माध्यम से बिक्री के लिए आदेश जारी किया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कबीरधाम जिले के नगर पंचायत पंडरिया के संपूर्ण क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। कलेक्टर श्री शर्मा द्वारा महामारी रोग अधिनियम 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र के अंतर्गत दिए गये शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कबीरधाम के नगर पंचायत पंडरिया के सीमा क्षेत्र के संक्रमण से आम जनों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिनांक 26 जुलाई से दो अगस्त की मध्य रात्रि तक व्यासायिक प्रतिष्ठान तथा बाजार बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। समय सीमा में वृद्वि करते हुए तीन अगस्त से आगामी 6 अगस्त तक नगर पंचायत पंडरिया में संचालित देशी, विदेशी मदिरा दुकानों को काउंटर बंद रखते हुए ऑनलाईन होम डिलिवरी के माध्यम से बिक्री के लिए आदेश जारी किया है।



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