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हॉस्पिटल जाने वाले व्यक्ति के पास उसी हॉस्पिटल द्वारा जारी किया गया परिचय पत्र साथ में रखना अनिवार्य होगा

हॉस्पिटल, परिजन के दाह संस्कार एवं अन्य कार्य का नाम लेकर अनावश्यक घूमने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही

कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

कवर्धा23 अप्रैल 2021। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  रमेश कुमार शर्मा ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कबीरधाम जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 21 अप्रैल शाम 4 बजे से 29 अप्रैल प्रातः 6 बजे तक कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। जिले के शहरी क्षेत्रों में यह देखने में आया है कि लोग हॉस्पिटल, परिजन के दाह संस्कार और अन्य कार्य का नाम लेकर अनावश्यक घूमते हुए पाए गए है। कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण और अनावश्यक घूमने वालों के लिए कलेक्टर शर्मा ने उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार हॉस्पिटल जाने वाले व्यक्ति के पास उसी हॉस्पिटल द्वारा जारी किया गया परिचय पत्र (जहां मरीज भर्ती हो) साथ में रखना अनिवार्य होगा। जिसमें मरीज का नाम, मरीज के परिजन का नाम, पता, मोबाईल नंबर एवं हॉस्पिटल का नाम उल्लेखित हो, परिचय पत्र संबंधित अस्पताल द्वारा एक मरीज के पीछे केवल 1 परिजन, व्यक्ति हेतु जारी किया जाए। परिचय पत्र की वैधता अधिकतम 7 दिवस के लिए होगी, आवश्यकता अनुसार परिचय पत्र का नवीनीकरण कराया जा सकेगा। मरीज के लिए हॉस्पिटल में आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए सुबह 8.30 से 9.30 बजे, मध्यान्ह 12 बजे से 2 बजे तक और रात्रि 7 बजे से 9 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य अत्यावश्यक प्रयोजन हेतु जिले के अंदर भ्रमण आवश्यक हो तो वेबसाईट में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन स्वीकृति, अस्वीकृति की सूचना आवेदक को मोबाईल नंबर पर एसएमएस द्वारा दी जाएगी।

अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम प्रधिकारी नियुक्त

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने कवर्धा नगरीय क्षेत्र के अनुमति प्रदान करने के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मोबाईल 9479089190, अनुविभाग कवर्धा (कवर्धा नगरीय को छोड़कर) अनुमति प्रदान करने के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी कवर्धा मोबाईल 6264201896 अथवा 8839383464, अनुविभाग बोड़ला के अनुमति प्रदान करने के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी बोड़ला मोबाईल 9424268542 और अनुविभाग पंडरिया के अनुमति प्रदान करने के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी पंडरिया मोबाईल 9827152283 को नियुक्त किया है। अनुमति प्राप्त होने की दशा में ही जिले के भीतर भ्रमण की अनुमति होगी।

अन्य जिले में आवागमन के लिए ई-पास अनिवार्य

कबीरधाम जिले से राज्य के अन्य जिले में आवागमन के लिए ई-पास के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्मित ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं 270, एपिडेमिक एक्ट 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।



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