कवर्धा | 04 जनवरी 2021। जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी विजय दयाराम के. द्वारा कवर्धा जनपद के जन सूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत बहरमुड़ा रमेश शर्मा को आयोग के आदेश, निर्देश का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के भाग 3 नियम 5 के क (2) के अंतर्गत दीर्घ शास्ति के तहत आगामी दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोका गया है। जारी आदेश में बताया गया है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन ना करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 (3) का उल्लंघन किए जाने पर जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध राज्य सूचना आयोग द्वारा जांच करने के निर्देश दिए गए थे। जिसके परिपालन में जांच टीम द्वारा जांच के दौरान प्राप्त बयान एवं दस्तावेजों की परीक्षण पाया गया कि रमेश शर्मा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रधानों का पूर्ण रुप से पालन नहीं किया गया है।