मामला कवर्धा थाना का है
कबीरधाम l पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को महिला संबंधी अपराधों का जल्द से जल्द निराकरण करने सख्त निर्देश दिया गया था पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारी एन. के.वैताल के मार्गदर्शन में अपहृता एवं आरोपी पतासाजी गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश प्राप्त होने पर थाना प्रभारी कवर्धा मुकेश यादव के कुशल नेतृत्व में थाना कवर्धा के अपराध क्रमांक 721/2020 धारा 363 भादवि के प्रकरण में दिनांक 09.12.2020 को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आज दोपहर उसकी नाबालिक पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपहृता एवं आरोपी के मिलने के हर संभव स्थान पर पता तलास किया गया। टीम के लगातार पता तलाश से दिनांक 19.12.2020 को विश्वसनीय मुखबीर के सुचना के आधार पर कोरबा टीम भेजकर अपहृत बालिका को आरोपी के कब्जे से बरामद कर एवं आरोपी को साथ लेकर आज दिनांक 20.12.2020 को थाना लाये अपहृता से पुछताछ करने पर बताई की आरोपी – लवकेश सत्यवंशी साकिन वार्ड नं . 18 ठाकुर पारा कवर्धा मुझे नाबालिक जानते हुवे भी शादी का प्रलोभन देकर मुंगेली , कोरबा ले जाकर जबरन मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया है। जिस पर प्रकरण में धारा 366 , 376 भादवि एवं 4 , 6 पाक्सो एक्ट जोडकर आरोपी लवकेश सत्यवंशी पिता दुर्गेश सत्यवंशी उम्र 18 साल 02 माह साकिन वार्ड नं . 18 ठाकुर पारा कवर्धा को आज दिनांक 20.12.2020 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है । उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश यादव , सउनि द्वारिका देशलहरे सउनि कौशल साहू , सउनि उमा बल्ले , प्रआर . 324 राज कुमार चंद्रवंशी , प्रआर . 280 धन्ना सिंह , आरक्षक 236 सुमंत पड़वार , मआर . 350 लक्ष्मी साहू , मआर . 163 रीना तिवारी थाना कवर्धा एवं सायबर सेल प्रभारी सउनि चंद्रकिरण तिवारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।