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पुलिस चौकी बाजार चारभाठा का मामला ठगी करने वाले 02 आरोपी चढ़े चारभाठा पुलिस के हत्थे।

रकम को 3 गुना करने का ग्रामीणों को दिए झांसा अब दो आरोपी जेल में एक आरोपी की तलाश जारी।

आरोपियों के कब्जे से नगदी रकम 49000/ रुपया बरामद।

कबीरधाम l पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारी नरेंद्र सिंह बेंताल तथा थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मुकेश यादव कवर्धा के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी सउनि. नरेंद्र सिंह के द्वारा लगातार चौकी बाजार चारभाठा क्षेत्र में आम जनों को अपराधिक गतिविधियों से बचाव हेतु बैठक लेकर समझाइश दिया गया था, तथा किसी भी प्रकार के अपराधिक गतिविधियों के आसपास मौजूदगी पर तत्काल चौकी आकर जानकारी देने कहा गया था इसी तारतम्य में दिनांक 17.12. 2020 को प्रार्थी राम अनुज कौशिक पिता मालिक राम कौशिक उम्र 32 वर्ष साकिन गोछिया चौकी बाजार चारभाठा थाना कवर्धा के द्वारा चौकी हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि रामकुमार यादव और रामकुमार यादव का अज्ञात दोस्त दिये हुये रकम को 3 गुना करने का झांसा देकर प्रार्थी रामानुज, मन्नू कौशिक ,गोकुल कौशिक से 50 -50 हजार रूपये कुल जुमला ₹1,50,000 लेकर तीन गुना करने का झांसा देकर एक बैंगनी रंग के कपड़े में नोट को बांधकर अपने साथ लाये, बैगनी रंग के कपड़े में नोट के आकार का बंडल बनाकर प्रार्थी एवं उसके साथियों के द्वारा दिये गये रकम को बदलकर प्लास्टिक के धमेला में मन्नू कौशिक के घर के कमरे में ढकवा कर बोले कि दो से ढाई घंटे तक इसे खोल कर नहीं देखना है ढाई घंटे के बाद खोलकर देखना है ,तब तुम्हारा रकम तीन गुना हो जायेगा कहकर बाजार चारभांठा किसी व्यक्ति से मिलने का बहाना बनाकर बाजार चारभांठा से ठगी कर भाग गये हैं कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 731/ 2020 धारा 420, 34 भादवि. कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के प्रकरण के आरोपी रामकुमार यादव को तलब कर पूछताछ किया गया जो बताया कि अपने साथी हुमेश पटले एवं अज्ञात दोस्त मनीष के साथ घटना को अंजाम देना बताये, प्रकरण के आरोपी हुमेश को तलब कर पूछताछ करने पर अपना अपराध स्वीकार किये एवं ठगी किये गये रकम में से रामकुमार यादव के द्वारा ₹23000 बंटवारा की रकम एवं हुमेश पटले के द्वारा ₹26000 को पेश करने पर कुल ₹49000 जप्त किया गया है प्रकरण के आरोपी मनीष पतासाजी किया गया जो ठगी के ₹101000 को लेकर फरार है, प्रकरण में आरोपी रामकुमार यादव पिता सोहन लाल यादव उम्र 40 वर्ष साकिन मुढीपार थाना रेंगाखार जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ एवं हुमेश पटले पिता हेमेंद्र पटले उम्र 30 वर्ष साकिन जगला थाना बिरसा जिला बालाघाट मध्य प्रदेश के विरुद्ध धारा सदर का अपराध घटित कर ना पाये जाने से गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लेकर जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। कि इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी सउनि. नरेंद्र सिंह , साइबर सेल प्रभारी सउनि. चंद्रकांत तिवारी, प्रआर.92 लवकेश खरे, आरक्षक 689 शशांक तिवारी, आरक्षक 439 शंकर निषाद, आरक्षक 595 पुनेश्वर मंडावी, आरक्षक 784 बद्री बांधेकर, आरक्षक 556 ईश्वरी साहू ,सैनिक 120 राधेश्याम बर्वे का सराहनीय योगदान रहा।



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