बेमेतरा । 21 सितम्बर 2020-बेमेतरा जिले में कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम हेतु लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना पाॅजिटिव मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः 21 सितम्बर 2020 से 28 सितम्बर 2020 तक सम्पूर्ण बेमेतरा जिले को संदर्भित आदेशानुसार कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाकर पूर्णतया लाॅकडाउन घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिव अनंत तायल ने जिले मे पदस्थ खाद्य अधिकारी तथा खाद्य निरीक्षकों, औषधि निरीक्षकों को उनके कार्य स्थल के संस्थानों खाद्य/औषधि केन्द्रों की जाँच कर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन सुसंगत अधिनियमों के तहत प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए है।
उपरोक्त अवधि में आम जनता को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता उचित दरों पर सुनिश्चित करने हेतु खाद्य निरीक्षकों के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। उक्त टीम को तत्काल सक्रिय करे तथा यदि किसी व्यवसायी द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कालाबजारी की जाती है या उचित दरों पर आवश्यक सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है तो संबंधित की दुकान तत्काल सील कर दी जावे तथा इस आपराधिक कृत्य के लिए कड़ी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।