मरीजों द्वारा आइसोलेशन प्रोटोकॉल की अवहेलना करने पर महामारी अधिनियम के उल्लंघन के लिए उन पर की जाएगी
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए होम आइसोलेशन की नियम शर्तों का पालन करना अनिवार्य
कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जिले के प्रत्येक नागरिकों को स्वयं व अपने परिवार और जनहित को विशेष ध्यान रखते हुए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना की अपील
अनावश्यक घरो से बाहर न निकले और कन्टेन्टमेंट जोन में प्रवेश ना करें
कवर्धा | 13 सितंबर 2020। कोरोना वायरस के रोकथाम-नियत्रंण तथा उनके सकं्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार एहतियाति कदम उठाए जा रहे है। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने कहा कि कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकने और नियत्रंण करने लिए पाॅजेटिव पाए जाने वाले क्षेत्रों को कंन्टेन्टमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। इसके लिए पाॅजेटिव मरीजों के बेहतर उपचार एवं प्रबंधन की दृष्टि से राज्य शासन द्वार जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होम आईसोलेशन की अनुमति दी जा रही है। इसके लिए सभी निर्देेशों का पालन करना अक्षरशः अनिवार्य है। लगातार शिकायतों एवं जानकरी मिल रही है होम आईसोलेशन और कंन्टेन्मेंट जोन क्षेत्र के लिए जारी दिशा-निर्देशों एवं नियम-शर्ताें का पालन कठोरता से नहीं किया जा किया जा रहा है। कलेक्टर शर्मा ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी एवं संबंधित, राजस्व अधिकारी एवं पुलिस विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य शासन द्वारा जारी होम आईसोलेशन के लिए जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल के किसी भी निर्देश की अवहेलना करने पर उन्हें तत्काल कोविड केयर सेंटर शिफ्ट करते हुए अपनी ही अंडरटेकिंग की अवहेलना करने एवं महामारी अधिनियम के उल्लंघन के लिए उन पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अमलों माध्यम से होम आईसोलशन के लिए अनुमति मिले संबंधित संक्रमित व्यक्तियों घर के बाहर निर्धारित प्रारूप में लाल रंग का स्टीकर चस्पा किया जा रहा है।
कलेक्टर शर्मा ने कोविड-19 कोरोना वायरस के प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण के लिए होम आईसोलेशन और कंन्टेंन्टमेंट जोन क्षेत्र के लिए निर्देशों को पालन करना अनिवार्य है। उन्होने कहा कि जिस गति से कबीरधाम जिले के नगरीय निकायों-शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 के संक्रमण का प्रभाव देखने के मिल रही है, इससे यह प्रतित होता है कि नागरिकों के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के उपायों का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होने जिले वासियों और खासकर शहरी क्षेत्र-निगरीय निकायों के नागरिकों को अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जिले के प्रत्येक नागरिकों को स्वयं व अपने परिवार और जनहित को विशेष ध्यान रखते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के उपायों का पहनाना चाहिए। उन्होने कहा कि जिले में शहरी क्षेत्रों में जहां पहले से कंन्टेन्मेंट जोन घोषित किया गया है उन क्षेत्रों में ज्यादार इसका संक्रमण का फैलाव हो रहा है। इससे यह प्रतित होता है कि उन क्षेत्रों में निवासी केन्टेन्मेंट जोन के लिए जारी निर्देशों को पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होने कि जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि केन्टेन्टमंेट जोन क्षेत्र के निवासी अपने घरों से बाहर ना निकले। और ना ही अन्य वार्ड व ग्राम के निवासी उन जोन में प्रवेश ना करें। अतिआवश्यक होने पर ही कोराना संक्रमण के बचाव के उपायों के तहत मास्क, हैण्ड सेनेटाईजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घरों से बारह निकले।
जनहित और अपने परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से होम आइसोलेशन के लिए जारी निर्देशों का पालन करें’
कलेक्टर रमेश शर्मा ने बताया कि होम आइसोलेटेड मरीज के घर के बाहर निर्धारित प्रारूप में लाल रंग का स्टीकर चस्पा किया जाएगा। होम आइसोलेशन के लिए उपयुक्त पाए गए मरीजों को उपचार के लिए दवाईयों का एक किट प्रदान किया जाएगा। होम आइसोलेशन की सम्पूर्ण अवधि के दौरान जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्त स्वास्थ्यकर्मी प्रतिदिन चिकित्सकों या उनके अटेंडेंट से फोन के माध्यम से संपर्क में रहेंगे। मरीजों द्वारा आइसोलेशन प्रोटोकॉल के किसी भी निर्देश की अवहेलना करने पर उन्हें तत्काल कोविड केयर सेंटर शिफ्ट करते हुए अपनी ही अंडरटेकिंग की अवहेलना करने एवं महामारी अधिनियम के उल्लंघन के लिए उन पर कार्यवाही की जाएगी।
होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज के परिजन भी घर से बाहर नहीं जाएंगे तथा दैनिक वस्तुओं की उपलब्धता आवश्यकतानुसार सुनिश्चित करने के लिए जरूरी प्रबंध करेंगे। होम आइसोलेटेड मरीज के घर के घरेलू अपशिष्ट का संग्रहण एवं समुचित प्रबंधन जिला प्रशासन के माध्यम से किया जाएगा। मरीज और उनके परिजन किसी भी परिस्थिति में अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे और न ही बाहर से कोई परिजन या मित्र उनसे मिलने आ सकेगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुरेश तिवारी ने बताया कि होम आइसोलेशन के प्रबंधन तथा होम आइसोलेशन के इच्छुक मरीजों की निगरानी एवं समन्वय के लिए जिला स्तर पर सप्ताह के सातों दिन चैबीसों घंटे संचालित होने वाले कॉल सेंटर एवं कण्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है। टोल फ्री नंबर 104 एवं जिला कंट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 07741232078 है। जिस पर संपर्क कर मरीज अपनी समस्या बता सकते हैं एवं ईलाज की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।