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कंटेन्मेंट घोषित क्षेत्रों में अनावश्यक घर से बाहर ना निकलने, व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोलने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही

कोविड-19 कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण हेतु कंटेन्मेंट जोन क्षेत्र के लिए जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य – कलेक्टर

कवर्धा l 09 सितम्बर 2020। कलेक्टर  रमेश कुमार शर्मा ने कहा कि कोविड-19 कोरोना वायरस के रोकथाम व नियंत्रण तथा उनके संक्रमण को रोकने के लिए जिले में जहां पर इसके पाजेटिव मरीज मिल रहे है उन क्षेत्रों को कंन्टेन्मेंट जोन क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। उन्होने बताया कि कबीरधाम जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण के लिए एटिंजेंट टेस्ट के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण बढाया जा रहा है, जिसके परिणाम मूलक प्रारंभिक चरण में कोरोन वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की पहचान करने में कामयाबी भी मिल रही है। जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां-जहां कोविड के संक्रमित व्यक्तियों पहचान हो रही है, उन क्षेत्रों को राज्य शासन द्वारा जारी निर्देेशों के अनुसार संक्रमण रोकने के लिए कंटेन्मेंट जोन घोषित किया जा रहा है। उन्होने कहा कि राज्य शासन द्वारा कोविड के संक्रमण को रोकने और नियत्रंण के लिए कंटेन्मेंट जोन क्षेत्रों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए है, उन सभी दिशा-निर्देशों को अक्षरशः पालन करना अनिवार्य है। उन्होने कह कि कंन्टेन्मेंट जोन क्षेत्र के निवासी यह सुनिश्चित करेें कि उन्हें जब बहुत ही जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलेे। घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग अवश्य करे। अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। कंन्टेन्मेंट जोन क्षेत्रों में अंदर कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं खुलने चाहिए। अगर कंन्टेन्मेंट जोन क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुले पाए जाते है तो उन प्रतिष्ठान संचालकों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी, इसके लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व,पुलिस तहसीलदार, थाना एवं चैकी प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है।

कलेक्टर   शर्मा ने बताया कि कन्टेमंेट जोन घोषित क्षेत्रों में अत्यावश्यक सेवाओं जैसे खाद्य आपूर्ति, आपातकालिन चिकित्सा सेवा को छोड़कर शेष सेवाएं पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। कन्टेमंेट जोन के सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेंडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अनय किसी भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। कन्टेमंेट जोन की निगरानी के लिए लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी। जिला चिकित्सालय एव स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्रों में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सेेम्पल जांच के लिए लिया जाना सुनिश्चिित किया जाएगा। सभी कन्टेमंेट जोन क्षेत्रों के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए गए है। प्रभारी अधिकारी कंटेन्मेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कन्टेमंेट जोन में बेंकों में ग्राहक सेवा पूर्णतः बंद रहेगा।

सर्दी-खासी,बुखार के होने अथवा लक्षण होने पर तत्काल निःशुल्क कोविड जांज कराएं

कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने कोविड-19 कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण के लिए कहा कि किसी भी नागरिकों या परिवार में किसी भी सदस्य को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में कठिनाई या स्वाद व सूंघने की क्षमता का अभाव होने पर तत्काल कोरोना जांच कराने चाहिए। सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत आदि लक्षण होने पर तुरंत अस्पताल पहुँचकर कोरोना की जांच कराएं। कोरोना वायरस के अन्य लक्षण भी संक्रमित होने के बाद आमतौर पर 2 दिन से लेकर 14 दिन के भीतर उभरने लगते हैं, जिसमें बुखार या ठंड लगना, थकान, शरीर में दर्द, सर दर्द, स्वाद व सुगन्ध का न आना, गले में खरास, नाक बहना, उल्टी एवं दस्त का होना भी कोरोना वायरस के लक्षण है। इस प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर भी तुरन्त नजदीकी कोरोना जांच केंद्र में पहुँचकर कोरोना जांच कराए।

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैण्ड सेनेटाइजर कारगार उपाय

कलेक्टर  रमेश कुमार शर्मा ने नागरिकों से यह आग्रह किया है कि वे मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आमजन को अत्यधिक सतर्कता और सजगता के साथ अपने आप का बचाव करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर नहीं निकलें। कलेक्टर ने जिले के नागरिकों से कहा है कि कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर बिना किसी भय के तुरंत अपना परीक्षण अवश्य करवाएं। जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकें। उन्होंने बताया कि कोरोना प्रकरणों की त्वरित पहचान व प्रारंभिक अवस्था में ईलाज होने से कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है। जिले के सभी नगरीय निकायों में जिला सर्विलेंस की टीम कोराना जांच लिए नियमित रूप कर रही है। आमजनों से आग्रह है कि किसी व्यक्ति अथवा परिवार के किसी भी सदस्य को अगर कोरोना के लक्षण दिखाई दे रही है तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग अथवा टोल फ्री नम्बर 104 एवं जिले के दूरभाष नम्बर 07741232078 पर सूचित कर सकते है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ एसके तिवारी ने बताया कि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कवर्धा में कोरोना की निःशुल्क जांच कराई जा सकती है। कोरोना से बचने के लिए एसएमएस रूल को बहुत ही महत्वर्पूर्ण बताया है। जिसमें एस-सोशियल डिस्टेंसिंग, एम-मास्क लगाना तथा एस हाथों को बार-बार सेनेटाईज करना है।



 

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