Breaking News

“मून सिटी क्लब“ एफ.एल.(क) व्यवसायिक क्लब को एक सितंबर से प्रारंभ करने की अनुमति

कवर्धा । 02 सितंबर 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा ने छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र में दिये गये निर्देशों के तहत जिले में संचालित “मून सिटी क्लब“ एफ.एल.(क) व्यवसायिक क्लब को एक सितंबर से प्रारंभ करने की अनुमति दी है। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा कोरोना महामारी से बचाव हेत समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन, फेसमास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाश तथा सेनिटाईजर सहित सावधानियां बरतते हुए जिले में संचालित “मून सिटी क्लब“ एफ.एल.(क) व्यवसायिक क्लब को एक सितंबर से प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है कि सामान्य क्षमता से 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों की संख्या नहीं होना चाहिए।  उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के निर्देश पर जिले में संचालित मून सिटी क्लब एफ.एल.4 (क) व्यवसायिक क्लब में स्थित बार रूम, स्टॉक रूम तथा मंदिरा संग्रहण स्थल को 20 अगस्त 2020 से 31 अगस्त 2020 कुल 12 दिवस तक पूर्णतः बंद रखे जाने के लिए आदेशित किया गया था।



 

About newscg9

newscg9

Check Also

कलेक्टर महोबे ने भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला एथनॉल प्लांट के कार्यो का निरीक्षण किया

कलेक्टर महोबे ने कृषि पर अधारित इथेनाल प्लांट के निर्माण कार्यो में और तेजी लाने …