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नया पी.डी.एस. दुकान खोलने दावा अपत्ति 14 अगस्त तक

बेमेतरा | 29 जुलाई 2020 छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 8(क) अनुसार सामान्यतः नगरीय क्षेत्र में 500 राशनकार्ड वाले क्षेत्र के लिए एक उचित मूल्य दुकान का प्रावधान है। छ.ग शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा ऐसी उचित मूल्य दुकानों के युक्तियुक्तकरण करने के निर्देश दिए गए है अतः उपभोक्ताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बेमेतरा नगर में निम्नलिखित वार्डो में पृथक से ंशासकीय उचित मूल्य का आबंटन किया जाना है जो निम्नानुसार है- 1.भद्रकाली वार्ड (क्रमांक 18) 2. गुरूगोविंद सिंह वार्ड (क्रमांक 08), 3. भीमराव अंबेडकर वार्ड (क्रमांक 09), 4.इंदिरा गांधी वार्ड (क्रमांक 07) 5.परशुराम वार्ड (क्रमांक 16) 6.मस्जिद वार्ड (क्रमांक 21)। नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु ईच्छुक संस्थाओं जिसमें सेवा सहकारी समिति/अन्य सहकारी समिति/महिला स्वसहायता समूह/वन सुरक्षा समिति/स्थानीय नगरीय निकाय से आवेदन आमंत्रित किया जाता है ईच्छुक संस्थाएं मय दस्तावेज आवेदन/आपत्ति कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला बेमेतरा में दिनांक 14 अगस्त 2020  को सायं 5.00 ंबजे तक कार्यालयीन दिवस में प्रस्तुत कर सकते है।



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