आरोपियों के द्वारा कम समय में अधिक धन अर्जित करने के नियत से अवैध शराब का बिक्री हेतु कर रहे थे परिवहन।
कबीरधाम जिले को अपराध मुक्त करने पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के द्वारा समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया गया है। कि अपने-अपने थाना क्षेत्र में अवैध शराब, अवैध गांजा, एवं जुआ, सट्टा जैसे अपराध को अंजाम देने वाले आरोपियों पर जल्द से जल्द सख्त कार्यवाही कर आरोपियों पर उचित वैधानिक कार्यवाही करे। अनुविभागीय अधिकारी बोडला जगदीश उईके के मार्गदर्शन एवं थाना बोडला प्रभारी निरीक्षक संतराम सोनी के कुशल नेतृत्व में चौकी पौड़ी प्रभारी को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि तीन व्यक्ति बोडला से सारंगपुर चौबट्टा जाने वाले रास्ते में मोटर सायकल बजाज सीटी 100 क्रमांक सीजी 09 जेएल 7321 नीला रंग में देशी शराब रखकर बिक्री हेतु लेजा रहे हैं। कि सूचना पर तत्काल पुलिस टीम के द्वारा नेउऊगांव खुर्द तिराहा पर जाकर नाकाबंदी लगाकर आने जाने वाले वाहनों का बारीकी से चेकिंग किया जाने लगा दौरान तीन व्यक्ति मिले जिनसे नाम पता पुछने पर अपना अपना नाम 01. पिताम्बर पिता निजम चंद्रवंशी उम्र 41 साल निवासी गंडई खुर्द थाना पाण्डातराई जिला कबीरधाम (छ0ग0)। 02. बैजनाथ पिता रामाधार चंद्रवंशी उम्र 30 साल निवासी गडई खुर्द थाना पाण्डातराई जिला कबीरधाम,03. तुलसी पिता रामबगस चंद्रवंशी उम्र 38 साल निवासी गडई खुर्द थाना पाण्डातराई जिला कबीरधाम, उक्त आरोपियों के मोटर सायकल बजाज सीटी 100 क. सीजी 09: जेएल 7321 नीला रंग व प्लास्टिक की बोरी में 43 नग देशी प्लेन मदिरा का पौवा वाली प्रत्येक शीशी में 180 एमएल भरी हुई मिली जिसकी कुल कीमती 3,440/ रुपया को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। थाना बोड़ला में अपराध कं0 189 / 2021 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही में मामला अजमानतीय होने से आरोपियों को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक, प्र०आर० 315 आर 513.585,828,04 का पुरानी योगदान रहा।