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लॉकडाउन का उलंघन कर बिना ईपास तथा बगैर मास्क लगाये घुमने वाले असामाजिक तत्वों की खैर नहीं।

थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने महामारी अधिनियम के तहत की दो पर शक्त कार्यवाही।

कबीरधाम । पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री ऋचा मिश्रा तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय पी.आर.कुजूर, उप पुलिस अधीक्षक अजाक बी.आर.मण्डावी के मार्गदर्शन में लॉकडाउन का उलंघन कर बिना ईपास तथा बगैर मॉस्क लगाये सार्वजनिक स्थान पर अकारण घूम कर संक्रमण के खतरे को और बढ़ाने वाले असामाजिक तत्व के विरूद्ध महामारी अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही करने जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है, इसी तारतम्य में थाना सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मुकेश सोम के नेतृत्व में दिनांक 17.05.2021को आरोपी विकास मलहा, पिता शिवकुमार मलहा, उम्र 21 वर्ष साकिन छिरहा थाना दाढ़ी जिला बेमेतरा (छ.ग.) के विरूद्ध अपराध कमांक 307/21 धारा 269 भादवि 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं आरोपी अमित सिंह राजपूत, पिता दिलहरण सिंह राजपूत उम्र 21 वर्ष साकिन घोठिया रोड कवर्धा थाना कोतवाली कबीरधाम के विरूद्ध अपराध क्रमांक 308/21 धारा 269 भादवि 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक मुकेश सोम के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली टीम से सउनि संजय मेरावी, प्र.आर .05 संतोष वर्मा, आर .203 भरतनाथ योगी, आर .545 मोहन पाटिल का सराहनीय योगदान रहा है।



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