विवाह कार्यक्रम मे 10 से अधिक लोग शामिल नही हो सकेंगे।
जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने दिया निर्देश। विवाह की अनुमति के लिए आवेदन के साथ ही अतिथियों का नाम पता देना होगा।
कवर्धा। कोविड महामारी के दौर में महामारी नियंत्रण के उद्देश्य से विवाह, जन्मोत्सव और मृतक कर्म के सम्बंध में जिला प्रशासन की ओर से गाइड लाइन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 10 से अधिक लोग कार्यक्रम में शामिल नही हो सकेंगे। इसी कड़ी में आज जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने विवाह एवं निस्तारी के सम्बंध में निर्देश जारी किया है।
विवाह हेतु –
जिला कलेक्टर शर्मा ने समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अब विवाह की अनुमति के आवेदन पत्र में ही वर और वधू पक्ष से विवाह में शामिल होने वाले परिजनों के नाम,पता तथा आधार नंबरों का विवरण लिया जाए। यह विवरण तहसीलदार द्वारा सम्बंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी को भेजी जाएगी। विवाह के दो दिवस पूर्व स्वास्थ्य विभाग का दल विवाह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की जाँच करेंगे। नेगेटिव रिपोर्ट वाले व्यक्ति ही विवाह में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। अनुमति पत्र तथा नेगेटिव रिपोर्ट वाले व्यक्तियों की सूची थाना प्रभारी को भेजी जाएगी। थाना प्रभारी का यह कर्त्तव्य होगा कि यह सुनिश्चित करें कि पात्र व्यक्ति ही विवाह समारोह में शामिल हों।
निस्तारी हेतु नवाचार
कलेक्टर ने सभी ग्रामों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराया जाए सम्बन्धि निर्देश दिया हैं कि होम आइसोलेशन वाले संक्रमित व्यक्ति घर मे ही स्नान करें। होम आइसोलेशन की अनुमति कोरोना गाइड लाइन के अनुरूप ही दिया जाए।
निस्तारी तालाब में नहाने के लिए सभी ग्रामीण बाल्टी-मग्गा लेकर जाएं और तालाब या स्नान घाट से थोड़ी दूर हटकर नहाएं ताकि संक्रमित व्यक्ति के नहाने के बाद भी पानी तालाब में जाकर न मिले और तालाब का पानी दूषित न हो एवं अन्य लोगों के संक्रमित होने की संभावना न रहे।