कवर्धा | 23 नवम्बर 2020। कबीरधाम जिले के उद्यानिकी फसल उत्पादन कर रहे ऐसे समस्त कृषक जो रबी फसल के लिए टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज, एवं आलू के लिये वर्ष 2020-21 अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत ऋणी, अऋणी कृषक 15 दिसम्बर तक लोक सेवा केन्द्र, बैक शाखा, सहाकारी समिति या बीमा कंपनी बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करा सकते हैं। जिसके लिये बीमा कंपनी के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि गोपाल राय मोबाईल नंबर 8059840961 एवं जिला स्तरीय प्रतिनिधि प्रकाश चन्द्रवंशी मोबाईल नंबर 9981759588 से संपर्क कर सकते है।
उद्यान विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि इस योजना में सभी अऋणी कृषक (भुधारक एवं बटाईदार) जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक हैं, ऐसे कृषकों को घोषणा पत्र के साथ फसल बुआई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आसय का स्वघोषणा पत्र सहित संबंधित अन्य अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। चयनित उद्यानिकी फसलों का बीमा कराए जाने के लिए किसानों को फसलो के लिए निर्धारित ऋणमान का 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि के रूप मे देना होगा, शेष प्रीमियम की राषि 50-50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। ऋणी कृषक जो इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्था में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। निर्धारित समय-सीमा में हस्ताक्षरीय घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैक द्वारा संबंधित मौसम (रबी) के लिए स्वीकृत नवनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा।
क्लेम व राशि प्रदाय की प्रक्रिया किसानों को विभिन्न मौसमी जोखिम जैसे-कम तापमान, अधिक तापमान, अधिक वर्षा, कम वर्षा, बेमौसम वर्षा, कीट एवं व्याधि प्रकोप के अनुकूल मौसम, वायु गति से फसलों को होने वाले क्षति से फसल बीमा का नियमानुसार लाभ प्राप्त होगा। रबी मौसम के टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज, एवं आलू फसल हेतु ओलावृष्टि हवाये की स्थिति में कृषक इसकी सूचना सीधे बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-209-5959 पर या लिखित रूप में 72 घंटे के भीतर संबंधित बैंक, स्थानीय राजस्व, उद्यानिकी, कृषि अधिकारी अथवा जिला उद्यान अधिकारी को बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेगा। संबंधित संस्था एवं विभाग 48 घंटा के भीतर कृषकों से प्राप्त जानकारी (बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित) बीमा कंपनी को प्रदान करेंगे। बीमा कंपनी द्वारा जिले में 25 स्थानों पर स्वचालित मौसम स्टेषन स्थापित किया गया हैं, जिससे प्राप्त मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर ही बीमा दावा का भुगतान किया जाता हैं।