वनमंत्री अकबर के निर्देश पर कवर्धा वन मंडल टीम की कार्यवाही, मिली कामयाबी
कवर्धा, 24 सितम्बर 2020। प्रदेश के वनमंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर कवर्धा वनमंडल की टीम ने पिछले दो दिनों में चार बड़ी कार्यवाही की है और संबंधित आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया है। वन मंडलाअधिकारी दिलराज प्रभाकर के मार्गदर्शन में हुए चार बड़ी कार्यवाही में बोडला विकासखण्ड के वनांचल ग्राम बहना खोदरा में रमेश बैगा के घर अवैध भारी मात्रा में तिंसा और बीजा किस्म के इमारती लकड़ी जब्त की गई। कवर्धा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कोठार में निजी भूमि स्वामी द्वारा वन विभाग की बिना अनुमति के सागोन पेड़ की अवैध कटाई पर कार्यवाही की है। इस मामले में लक्ष्मी फर्नीचर मार्ट पर कार्यवाही करते हुए संस्थान को सील कर दिया गया है और संबंधित व्यक्ति पर कार्यवाही जारी है। इसके अलावा सहसपुर लोहारा वन परिक्षेत्र की टीम ने वनोपज 15 क्विंटल चिरायता (कालमेघ) का अवैध परिवहन करते हुए वाहन जब्त किया है। इस मामले में आरोपी निजाम मेमन पर अपराध दर्ज किया गया है। राज्य सरकार ने वनांचल के लघु वनोपज संग्राहकों के आर्थिक उत्थान के लिए चिरायता का न्यूनतम समर्थन मूल्य 35 रूपए प्रति किलोग्राम निर्धारित की है। यहां स्थानीय तौर 15 रूपए में खरीदी कर अवैध रूप परिवहन किया जा रहा था। विभाग ने कार्यवाही करते हुए सभी समाग्री और वाहन जब्त कर ली है। वन विभाग और वन विकास की संयुक्त टीम ने गुजरात प्रदेश के आए घुम्मकड़ पशु चरवाहो पर कार्यवाही करते हुए 25 हजार रूपए का अर्थदंड की वसूली की है। अधिकारियों ने बताया कि भेड़-बकरी 700 नग, ऊंट 6 नग को वन विकास निगम के वन क्षेत्र में मौका पर अवैध रूप से चराई करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है।
कवर्धा वनमंडलाधिकारी दिलराज प्रभाकर ने बताया कि भोरमदेव वन्य प्राणी अभ्यारण, कवर्धा वन मंडल कवर्धा के अंतर्गत ग्राम बहनाखोदरा में रमेश बैगा के घर अवैध रूप से वनोपज होने की सूचना प्राप्त होने पर सर्च वारंट जारी कर अभ्यारण की टीम द्वारा उनके घर पर छापा मार कार्यवाही करते हुए जांच की गई, जिसमें उनके घर से अवैध रूप से रखे इमारती लकड़ी जिसमें बीजा लकड़ी 22 नग और तिन्सा लकड़ी 11 नग कुल कुल 33 नग मात्रा 0.405 घन मीटर इमारती लकड़ी मिली। जप्त इमारती लकड़ी का किसी भी प्रकार का दस्तावेज पेश नहीं कर पाने के कारण अवैध रूप से घर में रखी वनोपज प्राप्त होने के अपराध में रमेश बैगा का प्रकरण वन अधिनियम के विभिन्न धाराओ में पी.ओ.आर. नंबर 16041/03 के तहत 23 सितम्बर को दर्ज किया गया। इस प्रकरण में आगे की कार्यवाही जारी है।