रायपुर। कांग्रेस केंद्र में सरकार बनते ही तीन तलाक का कानून को खत्म करने की बात कह रही है। इधर, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने इस कानून को राज्य में लागू कर दिया है। राज्य सरकार ने बकायदा इस ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण कानून) 2019 अध्यादेश” को अपने गजट में प्रकाशित किया है। विधि विशेषज्ञों का कहना है कि यह संघीय सूची का विषय है इस वजह से इसे लागू करना राज्य की मजबूरी है।
अध्यादेश पूरे देश में होगा लागू
अध्यादेश में कहा का गया है कि जम्मू- कश्मीर राज्य को छोड़कर यह कानून पूरे देश में लागू होगा। 19 सितंबर 2018 के अध्यादेश में भी इसका उल्लेख किया गया था।
29 जनवरी को जारी हुआ नोटिफिकेशन
राज्य के विधि और विधायी कार्य विभाग ने 29 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के पत्र का हवाला देते कहा गया है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुन== भि(38) == प्रकाशित की जाती है।
10 को केंद्रीय कैबिनेट ने दी थी मंजूरी
10 जनवरी को केंद्रीय कैबिनेट ने इस अध्यादेश को फिर से जारी करने की मंजूरी दी थी। 12 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंजूरी मिलने के बाद इसे जारी किया गया। इससे पहले सितंबर 2018 में अध्यादेश जारी किया गया था। इससे संबंधित विधेयक दिसंबर में लोकसभा से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया इसलिए केंद्र सरकार को फिर से अध्यादेश लाना पड़ा है।
कांग्रेस ने कहा- खत्म कर देंगे कानून
दो दिन पहले (7 फरवरी) को दिल्ली में कांग्रेस के अल्पसंख्यक अधिवेशन तीन तलाक कानून को खत्म करने की बात कही गई। वहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। इस दौरान सिलचर से सांसद और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है, तो ट्रिपल तलाक कानून को खत्म कर दिया जाएगा।