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छत्तीसगढ़ में खाद की हो रही है काला बाजारी

राज्य सरकार के द्वारा किसानों को खाद खरीदी के लिए किसान खाद कार्ड बनवाया जाये |

प्रति एकड़ / प्रति फसल  किसानों को कितनी मात्रा में खाद देना है उसका मापदंड तय किया जाये |

कवर्धा, छत्तीसगढ़ में किसानो को समय पर खाद नही मिल पा रहा है।समितियों के द्वारा नगद मे खाद की बिक्री पर राज्य सरकार के द्वारा प्रतिबंध किया गया है समितियों के द्वारा कर्ज दार लोगो को  ही खाद दिया जाता है  राज्य सरकार के द्वारा सोसायटी के माध्यम से नगद मे खाद बेचने का कोई अधिकार नही दिया गया है डबल लॉक मे जो भी खाद स्टाक मे है वह खाद को नगद मे बेचने का कोई अधिकार नही है सहकारी समितियो के गोडाउन में स्टाक मे खाद रखे है उसका कोई मतलब नही है खाद होने के बाद भी किसान को दर दर क्यो भटकना पड़ रहा है आज किसानो को यूरिया,DAP,पोटास ब्लैक मे मार्केट मे खुलेआम बिक रहा है किसान ब्लैक मे खाद लेने के लिये मजबूर हो गया है।आज से 20 से 25 वर्ष पूर्व की सरकार के द्वारा सभी खादो को सोसायटी के माध्यम से किसानो को नगद मे खाद देती थी किसान को ब्लैक मे खाद लेना नही पड़ता था जबकि 2004 मे छत्तीसगढ़ मे नई सरकार बनी तो सोसायटी के माध्यम से नगद मे खाद की बिक्री होती थी तो उस पर तत्कालीन सरकार के द्वारा नगद खाद बिक्री पर प्रतिबंध कर दिया गया था उसके बाद से छत्तीसगढ़ मे किसानो को सोसायटी के माध्यम से नगद में  खाद नहीं दिया जाता है किसान की कोई सुनने वाला भी नही है छत्तीसगढ़ मे खाद को सोसायटी के माध्यम से किसानो को नगद बिक्री पर छूट दिया जाए।ताकि प्रदेश के किसान को ब्लैक मे खाद लेने से बच सके।किसानो को सोसायटी के माध्यम से जो खाद की बिक्री की जायेगी उसके लिये राज्य सरकार के द्वारा किसान खाद कार्ड बनवाया जाए।किसान की जमीन/फसल के हिसाब से प्रति एकड़ खाद कितनी मात्रा में वितरण किया जाएगा | प्रति एकड़ मे किसान को कौन सा खाद कितनी मात्रा मे कौन सी फसल मे देना है इसका माप दंड कृषि विभाग के द्वारा किया जायेगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कंपनी एवं रेल हेड मे बैठे डिस्टीब्यूटर के द्वारा ब्लेक में खाद बेचा जा रहा है, एवं प्रत्येक ट्रक में लादन लेना अनिवार्य कर दिया गया है कंपनी एवं डिस्टीब्यूटर के द्वारा बिना लादन के खाद नहीं दिया जाता है | कई कंपनियों के फर्टिलाईजर को F.O.R देने का प्रावधान है उसके बाद भी कंपनियों के द्वारा F.O.R फर्टिलाईजर को X में लेना अनिवार्य कर दिया गया है, प्रदेश में फर्टिलाईजर के जिला, तहसील, ब्लॉक स्तर में कंपनियों के उच्च अधिकारी के द्वारा डिस्टीब्यूटर नियुक्त किया जाता है तो क्या कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा जिला स्तरीय, तहसील, ब्लॉक स्तर में प्रत्येक डिस्टीब्यूटर को कौन कौन सा खाद कितनी कितनी मात्र में कब कब सप्लाई की गई है तो कंपनियों के द्वारा बनाए गए डिस्टीब्यूटर को फर्टिलाईजर सप्लाई की जाती तो कंपनी के डिस्टीब्यूटर को रेल हेड में फर्टिलाईजर डिस्टीब्यूटर से खाद को ब्लेक में लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर फर्टिलाईजर कंपनी के द्वारा जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, तहसील स्तरीय में जो डिस्टीब्यूटर बनाया गया है उस डिस्टीब्यूटर को बंद करके बड़े डिस्टीब्यूटर के माध्यम से फर्टिलाईजर को बेचवाया जा रहा है |

यह एक जांच का विषय है ………? 



 

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