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कोरोना वायरस कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम और नियंत्रण के लिए संपूर्ण कबीरधाम जिले को आगामी 31 मई 2021 सुबह 6 बजे तक कन्टेन्टमेंट क्षेत्र की समय सीमा बढ़ाई गई

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने आज इस आशय के आदेश एवं विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है

कबीरधाम जिले की सभी प्रवेश सीमाए सील रहेगी

कलेक्टर शर्मा ने खेती-किसानी के लिए किसानों को सहूलियत देते हुए कृषि- खाद-बीज से जुड़े व्यवसाय को शाम 05 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी है इसके अलावा अन्य प्रतिष्ठानों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किया गया है

कवर्धा | 6 मई 2021। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने कबीरधाम जिले के संपूर्ण क्षेत्र को आगामी 31 मई सुबह 6 बजे तक पूर्ववत कंटेन्मेंट जोन रखने आदेश जारी किया है। विदित है कि पूर्व आदेश के अनुसार जिले में 17 मई सुबह 6 बजे तक कंटेन्मेंट जोन घोषित था। कोरोना वायरस, कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर शर्मा ने आगमी 31 मई सुबह 6 बजे तक पूर्ववत कंटेन्मेंट जोन रखने के आदेश जारी किए है। उपर्युक्त दर्शित अवधि में कबीरधाम जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी।

कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि कबीरधाम जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेन्मेंट जोन घोषित करने से कोविड-19 पॉजिटीव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, किन्तु भीड़-भाड़ में वृद्धि होने पर कोविड-19 संक्रमण बढ़ने की आशंका अभी भी विद्यमान है। आम जनता हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग एवं छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा हेतु निर्बंधनों में समुचित रियायत दिया जाना भी जरूरी है। उपरोक्त परिस्थितियों में समुचित विचारोपरान्त कोरोना वायरस की चेन तोड़ने तथा सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा हेतु युक्तियुक्त पुनरीक्षित निर्बंधन अधिरोपित करते हुए सम्पूर्ण कबीरधाम जिले में कंटेन्मेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना व्यापक लोकहित में आवश्यक प्रतीत होता है।

सार्वजनिक स्थल पर पूर्णतः प्रतिबंधित

जारी आदेश के तहत कबीरधाम जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र 31 मई प्रातः 6 बजे तक पूर्ववत कंटेन्मेंट जोन रहेगा। उपर्युक्त दर्शित अवधि में कबीरधाम जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। उपरोक्त समयावधि में सभी सुपर मार्केट, सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल, शो-रूम, मैरिज हॉल, स्विमिंग पुल, क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बंद रहेंगे किन्तु ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। सभी पार्क, रिसार्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

स्कूल एवं कॉलेज, विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे

जारी आदेश के अनुसार कबीरधाम जिला अंतर्गत सभी कार्यालय विशिष्ट आदेश को छोड़कर सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे किन्तु 50 प्रतिशत स्टॉफ रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन हेतु सभी कार्यालय खोले जायेंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टॉफ सहित पूर्ववत टोकन, ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकॉम, रेल्वे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी। स्कूल एवं कॉलेज, विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी।

अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 होगी

जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार की सभा, जुलुस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत 10 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी। विवाह कार्यक्रम हेतु कार्यालयीन आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।

ठेला, चौपाटी तथा फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा

जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार की मंडियां तथा सब्जी बाजार आम जनता हेतु बंद रहेगें किन्तु आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन, मंडियों में थोक माल, कार्गो, फल, सब्जी लोडिंग, अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक रहेगी। फल एवं सब्जी थोक बाजार रात्रि 12 बजे से प्रातः 6 बजे तक ही संचालित होगा। परंतु इन परिसर में केवल 7 दिवस के भीतर का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र अथवा कोविड टीकाकरण कराए जाने की स्थिति में 15 दिवस के भीतर का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र होने पर प्रवेश की अनुमति होगी। सभी पान, सिगरेट, ठेला तथा चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति पूर्ववत रहेगी किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहेगा तथा आम जनता हेतु होम डिलीवरी रात्रि 10 बजे तक ही की जा सकेगी। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी।

कृषि क्षेत्र के लिए 5 बजे तक खुलने की अनुमति

जारी आदेश अनुसार कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक, विक्रय हेतु दुकान, गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय, मरम्मत हेतु दुकानों को अपरान्ह 5 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। उपर्युक्त कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी। वाहन मरम्म, पंचर सुधार, स्टेशनरी शॉप, लॉन्ड्री सर्विसेस, आटा-चक्की, पैकेजिंग मटेरियल व संबंधित इकाइयों के संचालन हेतु अपरान्ह 5 बजे तक अनुमति रहेगी। वाहन विक्रय हेतु शो-रूम नहीं खुलेंगे किन्तु वाहन रिपेयरिंग वर्कशाप खुल सकेगें। समस्त प्रकार की एकल दुकानें एवं एकल किराना, डेंली नीड्स दुकानें निर्माण गतिविधयों संबंधित दुकानें जैसे बिलि्ंडग मटेरियल, हार्डवेयर, इलेक्ट्रानिक दुकाने, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, ए.सी. कूलर संबंधी स्थानीय, एकल दुकानें, पैट शॉप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु अपरान्ह 5 बजे तक खोली जा सकेगी किन्तु मॉल, सुपर मॉर्के, सुपर बाजार में स्थित दुकानें नहीं खुलेगी। इन दुकानों में ई-पासधारी को छोड़कर अन्य ग्राहकों का प्रवेश वर्जित होगा एवं एक दुकान में एक समय में अधिकतम दो ई-पासधारी ग्राहक ही रह सकेंगे। उल्लंघन की स्थिति में अर्थदण्ड के साथ 30 दिवस हेतु दुकान नियमानुसार सील की जावेगी। संबंधित दुकानदार फल, सब्जी, अण्डा, मछली, मांस, पोल्ट्री एवं किराना सामग्री, ग्रासरी की होम डिलीवरी अथवा ठेले में घूमकर ही सामग्री विक्रय कर सकेंगे। ई-कॉमर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी अपरान्ह 5ः00 बजे तक ही की जा सकेगी।

प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा

जिले के अंतर्गत स्थित सुपर बाजार यथा (सुमित बाजार, अपना बाजार, मुटरेजा सुपर मार्केट आदि), थोक किराना, अनाज बाजार तथा आलू, प्याज विक्रेता को अपरान्ह 5 बजे तक केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। को-मॉर्बिड, गर्भवति अधिकारियों, कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट ऑफिस, बैंक एवं बीमा कार्यालयों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ उपर्युक्त अवधि के दौरान टोकन व्यवस्था तथा मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन के अधीन समस्त प्रकार के लेन-देन सहित कार्यालय संचालन की अनुमति होगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 7ः30 बजे तक ही होगी। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को यथासंभव कैम्पस के भीतर; मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। लोक निर्माण, जल संसाधन, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं तथा महात्मा गांधी नरेगा इत्यादि अंतर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी ऑन-साईट कार्यों एवं निजी निर्माण गतिविधियों के संचालन हेतु अनुमति रहेगी किन्तु श्रमिकों की सुरक्षा एवं कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी, कबीरधाम द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़ भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी। प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य की दुकानें, एल.पी.जी. पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध, फल, सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं, सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।

प्रतिदिन संध्या 5 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू

जारी आदेश के अनुसार सभी संचालित दुकानों मे निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को 7 दिवस के भीतर का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र अथवा कोविड टीकाकरण कराए जाने की स्थिति में 15 दिवस के भीतर का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। प्रतिदिन संध्या 5 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान इस आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियां जैसे होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन, दवाई वितरण कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।

अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य

उपर्युक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में कबीरधाम जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे, टेलीकॉम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा। कबीरधाम जिले की सीमा के भीतर अत्यावश्यक प्रयोजन से भ्रमण, घरों से बाहर निकलने हेतु कार्यालयीन आदेश अनुसार वेबसाईट के माध्यम से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। जिले की सीमा के भीतर ई-पास हेतु आवेदन किए जाने पर 7 दिवस के भीतर का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र अथवा कोविड टीकाकरण कराए जाने की स्थिति में 15 दिवस के भीतर का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र अनिवार्यतः संलग्न किया जाना होगा। कोविड-19 जांच अथवा कोविड-19 टीकाकरण हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय-पत्र या ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल, पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।

शासकीय कार्यालयों में उपर्युक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित

आदेश के अनुसार आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 3, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 3 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगें तथा फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चत करेंगे। यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपर्युक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

जारी आदेश के अनुसार फल, सब्जी का विक्रय ठेले के माध्यम से मोहल्लो में घूमकर ही किया जा सकेगा, जिन्हें 7 दिवस के भीतर का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र अथवा कोविड टीकाकरण कराए जाने की स्थिति में 15 दिवस के भीतर का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य होगा। कबीरधाम जिले के सभी दुकानदार, व्यापारी (थोक मण्डी सहित), जो कि जिले की सीमा के भीतर सामग्री क्रय, विक्रय करेंगे अथवा उपर्युक्तानुसार दुकान खोलने, सामग्री विक्रय की अनुमति दी गई है उन्हें एवं उनके सभी कर्मचारियों को 7 दिवस के भीतर का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र अथवा कोविड टीकाकरण कराए जाने की स्थिति में 15 दिवस के भीतर का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। टेक-अवे हेतु डिलीवरी ब्वाय के पास 07 दिवस के भीतर का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र अथवा कोविड टीकाकरण कराए जाने की स्थिति में 15 दिवस के भीतर का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। जिले के भीतर ठेला, फल, सब्जी, अण्डा, दूध, मछली, मांस, पोल्ट्री एवं अन्य घर पहुॅंच सेवा वाले व्यवसायियों को 07 दिवस के भीतर का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र अथवा कोविड टीकाकरण कराए जाने की स्थिति में 15 दिवस के भीतर का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र होने पर सामग्री विक्रय की अनुमति होगी। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर की जाएगी कार्यवाही

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं 270, एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।



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