आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन एवं 61000/ रुपये नगद बरामद।
कबीरधाम । पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक ऋचा मिश्रा, तथा उप पुलिस अधीक्षक (मुख्य.) पी.आर.कुजूर, उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) बी.आर.मण्डावी के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मुकेश सोम के कुशल नेतृत्व में थाना कवर्धा के अपराध क्रमांक 734/2020 धारा 420,34 भादवि के आरोपी उमेश गिरी गोस्वामी पिता अशोक गिरी गोस्वामी उम्र 26 वर्ष सा साकिन सैलया थाना धूमा जिला सिवनी (म.प्र.) के द्वारा प्रार्थी गजरू कौशिक पिता राजाराम कौशिक उम्र 54 वर्ष साकिन , जुनवानी रोड कवर्धा थाना कवर्धा जिला कबीरधाम को दिनांक 27/11/2020 को शाम लगभग 05.00 बजे आरोपीयान 01. प्रभू गिरी गोस्वामी 02. रिडू उर्फ सिद्धू साहू 03. कन्हैया उर्फ कान्हा मेरावी 04 उमेश गिरी गोस्वामी एवं अन्य आरोपी आकर बोले कि आपके पास 5 ग्राम सोना है तो बताईये हम दुगना कर देते है। जो प्रार्थी से एक नग सोने की अंगुठी एक नग सोने का चैन जुमला किमती 235000 / रूपये को दोगुना करने के नाम पर ठगी कर ले गये है के लिखित रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। दौरान विवेचना के आरोपियान 01. प्रभू गिरी गोस्वामी 02. रिलू उर्फ सिद्धू साहू 03. कन्हैया उर्फ कान्हा मेरावी को दिनांक 16.02.21 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया गया था इनका एक साथी आरोपी जो पुलिस के भय से फरार हो गया था उस आरोपी उमेश गिरी गोस्वामी पिता अशोक गिरी गोस्वामी उम्र 26 वर्ष सा . सैलया थाना धूमा जिला सिवनी म.प्र.से घटना में प्रयुक्त मो.सा.एवं एक नग मोबाईल तथा ठगी की रकम जुमला 61,000 / -रू को जप्त कर आज दिनांक 13.03.21 को कोराईखाण्ड थाना कमरची जिला सिधी म.प्र . से गिर० कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे ज्यूडिसियल रिमाण्ड पर भेजा गया है इस कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मुकेश सोम , सउनि संजय मेरावी , सउनि. चंद्रकांत तिवारी , प्र.आर. धन्ना सिंह , आर. संजय पाण्डेय , बिरेन्द्र साहू , रविप्रकाश पाटले आकाश राजपूत , मनीष कुमार का सराहनीय योगदान रहा है।