नई दिल्ली | 14 सितंबर 2020 मेट्रो के बाद अब दिल्ली में योगा सेंटर और जिम भी खुल सकेंगे। लंबी रस्साकशी के बाद अंतत दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी मिलने के बाद रविवार देर शाम मुख्य सचिव विजय कुमार देव की ओर से इस आशय का लिखित आदेश भी जारी कर दिया गया है।
इस आदेश के मुताबिक साप्ताहिक बाजारों को प्रायोगिक आधार पर 30 सितंबर तक खोलने की मंजूरी भी दी है। यह तीसरा मौका है जब साप्ताहिक बाजार के ट्रायल की तिथि बढ़ाई गई है।
गौरतलब है कि जिम मालिक और योगा सेंटर संचालक लंबे समय से इन्हें खोलने की मांग कर रहे थे। लेकिन दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए डीडीएमए इसके लिए तैयार नहीं था। दिल्ली सरकार भी लंबे समय से डीडीएमए से इन्हें खोलने की अपील कर रही थी।
जानकारी के मुताबिक डीडीएमए के इस फैसले से दिल्ली के करीब 5500 जिम खुल जाएंगे। जिम और योगा सेंटर को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक जिम में कितने लोग होंगे, यह उसकी जगह पर निर्भर करेगा।
एसओपी के मुताबिक जिम के अंदर प्रत्येक चार वर्ग मीटर में एक ही व्यक्ति रहेगा। इसी तरह जिम करने वाले व्यक्ति को कम से कम प्रत्येक 20 सेकेंड पर अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहना होगा। जिम संचालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिम के जो भी उपकरण है वह छह छह फीट की दूरी पर हों। सभी तरह के भुगतान संपर्क रहित होंगे यानी कैशलेस भुगतान की सुविधा होनी चाहिए। साथ ही प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग भी होनी चाहिए। जिम के अंदर फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। योगा करते समय भी लगाना होगा।