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बेमेतरा जिले मे अब 06 अगस्त तक लाॅकडाउन

कलेक्टर ने जारी किया आदेश
बेमेतरा | 28 जुलाई 2020 नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण रोकने के लिए तथा इस पर नियंत्रण हेतु पूर्व मे 20 जुलाई 2020 द्वारा बेमेतरा जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमा 20 जुलाई 2020 से 02 अगस्त 2020 तक लाॅक डाउन घोषित किया गया था तथा उपरोक्त आदेश के अनुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे तथा लाॅकडाउन प्रभावशील रहने के दौरान शासकीय कार्यालयों, भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालयों, स्वास्थ्य सेवाओं, खाद्य आपूर्ति, फल सब्जी, कोचिंग संस्थानों, कृषि मण्डी के खोले जाने व दूध-डेयरी, समाचार पत्रों के वितरण, बिजली पेयजल, नगर पालिका द्वारा किये जाने वाले साफ-सफाई एवं कचड़े का निष्पादन, पेट्रोल-डीजल पंप, एल.पी.जी गैस, खाद्य, दवा, चिकित्सा तथा अन्य आवश्यक सेवाओं के होम डिलीवरी आदि के संबंध में व्यवस्थायें बनाये गयी थी। जिले में विगत सात दिवस में कोरोना पाॅजिटीव मरीजों की संख्या में अधिक वृद्धि परिलक्षित हो रही है तथा 27 जुलाई 2020 के सायं तक 127 कोरोना पाॅजिटीव मरीजों की पहचान की जा चुकी है, जिस ढ़ंग से कोरोना पाॅजिटीव प्रकरणों की संख्या लगातार बढ़ रही है उसे रोकने एवं नियंत्रित करने हेतु सभी आवश्यक उपाय अमल में लाना आवश्यक हो गया है। अतः उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेखित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश मे 20 जुलाई 2020 में लगाये गयी रोक की समय सीमा में वृद्धि करते हुये इसे 06 अगस्त 2020 की मध्य रात्रि 12ः00 बजे तक प्रभावशील घोषित किया जाता है|

 इस अवधि में अनुमति प्राप्त (छूट प्राप्त) दुकानों/बाजार आदि के संचालन का समय प्रातः 06ः00 बजे से 10ः00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल/फिजीकल डिस्टेंसिंग के संबंध में समय-समय पर छ0ग0 शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्ते पर खाद्य पदार्थ एवं किराने के सामान को चिल्लहर व थोक विक्रय करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को 29 एवं 30 जुलाई 2020 (दो दिवस) हेतु विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन संबंधी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति प्रातः 06ः00 बजे से 10ः00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। किराना दुकानों के माध्यम से राखी एवं अन्य त्यौहार में उपयोग आने वाली अन्य सामाग्री, सेवईयां आदि का विक्रय (प्रातः 06ः00 बजे से 10ः00 बजे) के दौरान किया जा सकता है तथा हस्त चलित ठेलों के माध्यम से इन सामाग्रियों का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन किये जाने पर ठेले की जप्ती की कार्यवाही कर अर्थदण्ड से दण्डित भी किया जा सकेगा। इसमे फल, सब्जी बाजार, चिकन, मटन, मछली, अण्डा, बे्रड आदि की दुकाने भी 29 एवं 30 जुलाई 2020 (दो दिवस) हेतु विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन संबंधी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति प्रातः 06ः00 बजे से 10ः00 बजे तक होगी। इस कार्यालय द्वारा जारी भारत सरकार के अधीनस्थ शासकीय/ अशासकीय बैंक के संबंध में वर्णित प्रावधान को इस आदेश से विलोपित माना जावे तथा इनके खुलने व बंद होने का समय पूर्व में जारी आदेश दिनांक 20 जुलाई 2020 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निर्गमित होगा। पूर्व आदेश दिनांक 20 जुलाई 2020 की कंडिका 12 दूध-डेयरी तथा दूध वितरण से संबंधित है, वह भी इन तिथियों में प्रातः 06ः00 बजे से 10ः00 बजे तक संचालित होगी। टेलीकाॅम/इंटरनेट/आई.टी आधारित आकस्मिक सेवायें पूर्ववत अनुसार, समाचार पत्र का वितरण प्रातः 06ः00 बजे से 10ः00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। पेट्रोल-डीजल, एल.पी.जी गैस के विक्रय/परिवहन/भंडारण का समय इन अवधि दिनांक 29 एवं 30 जुलाई को प्रातः 06ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक होगा। (आकस्मिक चिकित्सा कार्यो, कानून व्यवस्था, प्रोटोकाल, अग्निशमन सेवायें हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहन उपरोक्त समय-सीमा से मुक्त रहेंगे तथा मेडिकल स्टोर्स मान्य प्राप्त चिकित्सालय को प्रतिबंध से मुक्त रखा जाता है। खाद्य, मिष्ठान की दुकाने भी इन दो दिवसों (दिनांक 29 व 30 जुलाई 2020) में उपरोक्तानुसार अवधि में संचालित होगी। पालतु पशु की दुकाने तथा मछली घर प्रातः 06ः00 बजे से 10ः00 बजे तक की अवधि में संचालित होंगी। स्वीगी व जोमेटो के माध्यम से फुड पैकेट की होम डिलीवरी निर्धारित दुकानों के माध्यम से हो सकेगी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया इस अवधि में पूर्व मंे जारी कार्यालयीन आदेश दिनांक  20 जुलाई 2020 के अनुसार प्रभावशील रहेंगे। इस अवधि में नियमों के अंतर्गत पूर्व में प्रतिबंधों से पूर्व में छूट प्राप्त दुकानों/बाजार के संचालन की अवधि भी प्रातः 06ः00 बजे से 10ः00 बजे तक निर्धारित की जाती है। उपरोक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला मजिस्ट्रेट, बेमेतरा का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।    

 



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