कलेक्टर ने कहा बेमेतरा जिले में स्थिति नियंत्रण में, अफवाहों पर ध्यान न दें,
बेमेतरा | 25 जुलाई 2020 कोरोना वायरस कोविड-19 के रोकथाम एवं नियत्रंण तथा उनके बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक चैकसी बरती जा रही है। जिले में लॉकडाउन 22 जुलाई से 02 अगस्त 2020 तक लागू है। इस दौरान खाद्य एवं आवश्यक जरूरतमंद सामग्रियों की जमाखोरी एवं मूल्य से अधिक दर पर बिक्री करने की शिकायतें मिल रही है। कलेक्टर शिव अनंत तायल ने शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए कहा है कि कोविड-19 कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियत्रंण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं जा रहे है। लॉकडाउन के दौरान अफवाहों पर ध्यान न दें। कलेक्टर ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पुलिस, नगरीय निकाय एवं खाद्य विभागों की संयुक्त टीम गठित कर आवश्यक खाद्य पदार्थो की जमाखोरी करने और निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री करने वालों पर कड़ी निगरानी रखने एवं उन संस्थानों का औचक निरीक्षण करने के लिए सख्त निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि जमाखोरी करने और निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री करने की शिकायत जांच के दौरान सहीं पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित संस्थान/दुकान/प्रतिष्ठान पर प्रतिबंधात्मक आवश्यक कड़ी कार्यवाही किया जाकर तत्काल सील भी किया जा सकता है।
कलेक्टर तायल ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग व मारक फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा। कार्यालय/व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्य स्थलों एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मारक, फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा तथा कार्यालय/प्रतिष्ठानों में सेनिटाईजर की उपलब्धता संबंधित विभाग के द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। निजी वाहनों में यात्रा के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। फेस कवर, मास्क उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह से ढका हो। कपड़े का मास्क, फेस, कवर, गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि का पुनः प्रयोग साबुन से अच्छी तरह से साफ किए बिना न किया जाये। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है।
लाॅक डाउन अवधि के दौरान समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन सेवायें, वाहनों के शोरूम, साप्ताहिक हाॅट-बाजार, सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल, पार्क, चाय-नास्ता की दुकान, ठेले, सेलून, नाई दुकान, ब्यूटी पार्लर, केफे इत्यादि बंद रहेंगे। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिला, व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे केवल मेडिकल इमरजेंसी में ही घर से बाहर निकले। एक जिले से दूसरे जिले व अंतर्राज्यीय परिवहन हेतु ई-पास अनिवार्य होगा, जिसकी अनुमति अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी बेमेतरा द्वारा दी जावेगी।
होम क्वारेन्टाईन में रहने वाले व्यक्तियों को प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारेन्टाईन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन होने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा महामारी एक्ट व अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत दोषी व्यक्ति कार्यवाही के भागीदार होंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा बेमेतरा जिले के समस्त नागरिकों से उपरोक्त निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है।
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