कोरोना के रोकथाम और बचाब के लिए लाकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग में रहने और मास्क का लगाना अनिवार्य
नपा कवर्धा और पिपरिया, पाण्डताई सहसपुर लोहारा नगर पंचायत द्वारा 251 व्यक्तियों से 15 हजार रूपए अर्थदण्ड लगाते हुए वसूली की कार्यवाही की गई
सभी व्यक्तियों को मास्क निःशुल्क वितरण करते हुए मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिग का पालन करने की हिदायत दी गई
प्रतिबंधित कपड़ा, बर्तन और जुता दुकान खोलने वाले सात दुकानदारों पर हुई कार्रवाही, लाकडाउन पालन करने के निर्देश
कवर्धा | 23 अप्रैल 2020। कबीरधाम जिले में नोवेल कोराना वायरस कोविड-19 रोकथाम के लिए जारी लाॅकडाउन के दौरान इस वायरस के रोकथाम, बचाव और नियंत्रण के लिए जारी आदेशों का पालन नहीं करने पर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण के निर्देश पर नगरपालिका और राजस्व की संयुक्त टीम ने जिले के नगरीय निकायों क्षेत्रों में कार्यवाही शुरू कर दी है। नगरीय निकाया क्षेत्रों में बुधवार और गुरूवार दो दिनों में लाकडाउन और सोशल डिस्टेंसिग का पालन करने की हिदायत देते हुए कार्यवाही की गई है।
जिले के नगर पालिका कवर्धा, पिपरिया, पांडातराई और सहासपुर लोहारा नगर पंचायत द्वारा लाॅकडाउन का उल्लंघन करने 251 व्यक्तियों द्वारा बिना मास्क के सार्वजनिक स्थलों और बाजार पर घुमने, सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं करने और प्रतिबंधित दुकाने खोलने नौ दुकानदारों से 25 हजार 790 हजार रूपए की वसूली करते हुए कोरोना वायरस के बचाव के लिए जारी सभी निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी गई है। सभी व्यक्तियों को निःशुल्क मास्क देते हुए सार्वजनिक स्थलों व बाजारों में मास्क लगाकर आने और सोशल डिस्टेसिंग और लाकडाउन का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया हैं।
कवर्धा नगर पालिका द्वारा बुधवार और गुरूवार को बिना मास्क पहने 164 लोगों पर कार्रवाई कर चालान 15 हजार 900 रूपए की वसूल की गई। सभी व्यक्तियों को निःशुल्क मास्क वितरण किया गया और उनका उपयोग करने के सख्त हिदायत दी गई।
नगर पंचायत पाण्डातराई में निकाय क्षेत्रांतर्गत मास्क फेस कवर का उपयोग नहीं करने और आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर संयुक्त दल द्वारा 13 व्यक्तियों पर अर्थदण्ड 1300 रूपए वसूल की गई। साथ ही नगर पंचायत द्वारा प्रतिबंधित समाग्री गुटखा,तम्बाखू और गुडाखू की जांच के लिए संयुक्त दल का गठन किया गया।
पिपरिया नगर पंचायत द्वारा सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों,चाय-गुटका दुकान खुले पाए जाने पर 700 रूपए की जुर्माना लगाते हुए राशि वसूली की गई। बिना मास्क लगा कर सब्जी बाजार में प्रवेश करने वालों पर 1 हजार 50 रूपए की राशि का जुर्माने की कार्यवाही की गयी। 23 अप्रैल को आटो पार्टस और रिपेयरिंग की दुकान खोलने पर दुकानदार के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 5 सौ रूपए का जर्माना लगाया गया। सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क लगाने वाले व्यक्तियों से 8 सौ रूपए की वूसली की गई।
नगर पंचायत सहसपुर लोहारा द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित दुकाने जैसे कपड़ा, जूता, बर्तन इत्यादि 7 दुकानें खोले पाए जाने पर दो हजार रूपए का अर्थदण्ड जुर्माना वसूली की गई। साथ ही बिना मास्क के सार्वजनिक स्थलों में घूमते पाए गए 11 व्यक्तियों से 500 रूपए का दंड राशि वसूल की गई। सभी को आगामी समय में मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करने के लिए सख्त हिदायत दी गई।
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