वन मंडल कवर्धा के स्थानीय वन अमला ने वन भूमि पर अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते हुए वाहन और अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ कर की बड़ी कार्यवाही
कवर्धा, पंडरिया, वन मंडल कवर्धा, पंडरिया उप वन मंडल के परिक्षेत्र पंडरिया पूर्व में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के स्थानीय अमला को अवैध उत्खनन की मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वन परिक्षेत्र अधिकारी पंडरिया पूर्व, परिक्षेत्र सहायक कोदवा, परिसर रक्षक चतरी एवं परिसर रक्षक कोदवा द्वारा कक्ष क्रमांक पी.एफ.- 526 पहुंच कर मौका पर वन भूमि में अवैध रूप से मुरूम का उत्खनन करते हुए पाये जाने पर एक नग जे.सी.बी. मशीन इंजन क्रमांक भ्।त्3क्ग्55म्व्1878937 वाहन स्वामी विश्वनाथ साहू व कला राम साहू, ग्राम लीलापुर, थाना व तहसील लोरमी, जिला मुंगेली और वाहन चालक अंजोर सिंह व. विश्नु प्रसाद धुर्वे, ग्राम राम्हेपुर, तहसील लोरमी, जिला मुंगेली एवं तीन नग ट्रैक्टर क्रमशः महिंद्रा सोल्ड ल्न्टव् 275 क्प् वाहन स्वामी नारायण प्रसाद साहू व गया प्रसाद साहू, ग्राम सरईसेत, थाना कुकदूर, जिला कबीरधाम और वाहन चालक बिकेंद्र व. तिजराम यादव, ग्राम सरईसेत, थाना कुकदूर, जिला कबीरधाम, ब्ळ 28 भ् 4034 वाहन स्वामी एवं वाहन चालक पन्नालाल साहू व. रामफल साहू, ग्राम सनकपाट छिंदीपारा, थाना कुकदूर, जिला कबीरधाम तथा ब्ळ 28 म् 9200 ट्रॉली नंबर ब्ळ 28 भ् 9713 वाहन स्वामी कातिक राम साहू व. टिबलू साहू, ग्राम नवरंगपुर, तहसील लोरमी, जिला मुंगेली और वाहन चालक लेख राम व कातिक राम साहू, ग्राम नवरंगपुर, जिला मुंगेली पर विभागीय कार्यवाही की।
डीएफओ दिलराज प्रभाकर ने बताया कि जे.सी.बी. मशीन, तीनों ट्रैक्टर ट्रॉली को जप्त कर परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया। उक्त अपराध वन अपराध में पी.ओ.र. संख्या 17153/14 पंजीबद्ध किया गया है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)(ख)(ग) अंतर्गत वन अपराध करते पाए जाने पर धारा 52 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वन मंडल अधिकारी पंडरिया के कोर्ट में राजसात की कार्यवाही जाएगी।
विगत वर्षों में वन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर तथा मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वन वृत्त दुर्ग के मार्गदर्शन में कवर्धा वन मंडल में कारित हुए वन अपराधों जैसे, अवैध कटाई, अतिक्रमण, गर्डलिंग, अवैध खनन, अवैध शिकार, वन क्षेत्रों में अवैध रूप से गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, आदि पालतू जानवरों का चराई प्रतिबंधित वन क्षेत्रों में प्रवेश, अवैध रूप से वनोपज का परिवहन एवं राजसात प्रकरण जैसे वन अपराधों पर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कवर्धा द्वारा वन संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कड़ी से कड़ी कार्यवाही की गई है। वन अपराधों के मामले में लगातार हो रही कार्यवाही से जिला भर में कवर्धा वन मंडल अंतर्गत वन क्षेत्रों में होने वाले वन अपराधों में सराहनीय नियंत्रण हुआ है।
कवर्धा वन मंडल कार्यालय के द्वारा वन अपराधों की रोकथाम के लिए सभी अधिकारियों के मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं और मुख्यालय में कंट्रोल रूम भी है। जिसमें वन मंडल के कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर 7999326127, वन मंडल स्तरीय उड़नदस्ता के सहायक प्रभारी का 9425576857, अधीक्षक भोरमदेव वन्य प्राणी अभ्यारण का 9424132297, परिक्षेत्र अधिकारी भोरमदेव वन्य प्राणी अभ्यारण का 7828853500, उप वनमंडल अधिकारी कवर्धा का 8269327097, परिक्षेत्र अधिकारी कवर्धा का 9589035132, परिक्षेत्र अधिकारी अधिकारी तरेगांव 9981893808 तथा परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम पंडरिया का 8770976735, उप वनमंडल अधिकारी पंडरिया का 9131029448, परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व पंडारिया का 9752617147, उप वनमंडल अधिकारी सहसपुर लोहारा का 7587055836, परिक्षेत्र अधिकारी सहसपुर लोहारा एवं परिक्षेत्र अधिकारी रेंगाखार का 9406324045 तथा परिक्षेत्र अधिकारी खारा का मोबाइल नंबर 7999761848 है। वन मंडल अधिकारी जिला कबीरधाम का संपर्क नंबर 9479105168 है।
डीएफओं दिलराज प्रभाकर ने कबीरधाम जिले वासियों से अपील करते हुए कहा है कि वन अपराध संबंधित सूचना प्राप्त होने पर जिला कबीरधाम का जागरूक नागरिक वन विभाग को सूचित कर वन अपराध से बचाव एवं नियंत्रण में शासन का सहयोग कर सकता है। यदि किसी कारणवश वन विभाग से संपर्क नहीं हो पाता है, तो तत्काल स्थानीय थाना या पुलिस चौकी में सूचना दी जा सकती है।