सूचना
नगर पालिका अधिकारी कवर्धा का आदेश की कॉपी अंदर पढे –
कवर्धा – समस्त व्यापारी को सूचित किया जाता है कि गोमास्ता अधिनियम के तहत प्रत्येक दुकानदार को सप्ताह मे एक दिन अपनी प्रतिष्ठान को बंद रखा जाना अनिवार्य है, एवं कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार निकाय क्षेत्र अंतर्गत साप्ताहिक अवकाश के तहत सभी सेलून दुकान दिन मंगलवार को एवं अन्य सभी प्रकार के दुकानदार प्रत्येक शुक्रवार को अपना प्रतिष्ठान बंद रखे उपरोक्त निर्धारित दिवस पर दुकान खुला पाए जाने पर संबंधितों के दुकान सील किये जाने तथा उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जावेगी | जिसके लिए दुकानदार स्वयतः जिम्मेदार रहेंगे |