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दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के भीतर।

थाना कोतवाली जिला कबीरधाम (छ.ग.)।

कवर्धा – प्रार्थिया के द्वारा दिनांक 11/08.2021 को थाना सिटी कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपीगण 01. राजकुमार खरे पिता रामप्रसाद खरे उम्र 35 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 04 वार्ड रवि दास नगर, 02 रामप्रसाद खरे पिता बली राम उम्र 55 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 04 वार्ड रवि दास नगर, 03 प्यारे खरे/रामप्रसाद खरे उम्र 54 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 04 रवि दास नगर कवर्धा जिला कबीरधाम द्वारा एक राय होकर दहेज की मांग कर प्रताड़ित करने की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक- 649/2021 धारा 498ए 323,34 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कबीरधाम पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीशा ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक (मुख्या.)  पी.आर.कुजूर, उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) बी.आर. मण्डावी, के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी मुकेश सोम के कुशल नेतृत्व में आरोपी 01.राजकुमार खरे पिता रामप्रसाद खरे उम्र 35 वर्ष, 02 रामप्रसाद खरे पिता बली राम उम्र 55 वर्ष, 03 प्यारे खरे रामप्रसाद खरे उम्र 54 वर्ष साकिन वार्ड 04 वार्ड रवि दास नगर कवर्धा जिला कबीरधाम को आज दिनांक 16/08.2021 को गिरफ्तारी कर ज्यूडिसियल रिमाण्ड में भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरी0 मुकेश सोम के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली टीम से सहायक उपनिरीक्षक आशीष सिंह, प्र०आर० हरिश चंद साहू, प्र०आर. संतोष वर्मा आर० भरत योगी मोहन पाटिल आर० मनीष झारिया महिला आर०रीना तिवारी का सराहनीय योगदान रहा है।



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