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नगर पालिका नियमों की अनदेखीः मेडिकल गोदाम सहित 11 दुकान सील

आवासीय प्रयोजन भूमि पर बना लिया था व्यवसायिक काम्पलेक्स

कवर्धा । नगर पालिका परिषद कवर्धा एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा आज काली मंदिर के सामने निर्मित मेडिकल गोदाम सहित 11 व्यवसायिक गोदाम को आगामी आदेश तक सील कर दिया गया है। रतन सिंह ठाकुर पिता जगत सिंह ठाकुर वार्ड क्रं. 18 द्वारा नगर पालिका परिषद कवर्धा से बिना भवन निर्माण अनुज्ञा लिये व्यवसायिक गोदाम निर्माण कर लिया गया था निर्माण के समय नगर पालिका द्वारा कार्य रोके जाने एवं नियमानुसार भवन निर्माण अनुज्ञा लिये जाने हेतु अनेकोबार पत्र जारी किया गया। लेकिन उनके द्वारा अनुज्ञा जारी किये जाने हेतु अधूरे दस्तावेज के साथ-साथ भ्रामक जानकारी प्रस्तुत किया गया।

नगर पालिका के उपअभियंता विरेन्द्र नवघरे ने बताया कि रतन सिंह ठाकुर वार्ड क्रं. 18 द्वारा नगर पालिका द्वारा जारी पत्र का अवहेलना करते हुए आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग भूमि में भवन निर्माण कर मेडिकल गोदाम सहित अन्य व्यवसायिक प्रयोजन हेतु काम्पलेक्स निर्माण कर लिया गया। लगातार नोटिस व शासकीय पत्र का अवहेलना किये जाने के कारण 06 नवंबर 2020 को अंतिम पत्र जारी करते हुए उनको सूचित किया गया था कि अवैध निर्माण को स्वयं से हटा लेवें अथवा भवन अनुज्ञा संबंधी वांछित व संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करें अन्यथा पत्र प्राप्ति के पश्चात् पालिका द्वारा छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 की ससास 187 की उपधारा 8 के तहत बिना अनुमति निर्मित भवन को हटाने की कार्यवाही की जावेगी। नवघरे ने बताया कि भूउपयोग में उल्लेखित आवासीय प्रयोजनार्थ होने के बाद भी व्यवसायिक प्रयोजनार्थ निर्माण कर व अधूरी जानकारी प्रस्तुत करने के कारण आज रतन सिंह ठाकुर द्वारा निर्मित व्यवसायिक काम्पलेक्स व सहगोदामों को सील कर दिया गया। इस कार्यवाही में नायब तहसीलदार हेमंत पैकरा, सब इंजीनियर अभिषेक श्रीवास्तव, राजस्व विभाग टीम संतोष वानखेडे, हुलास ठाकुर सहित स्टाफ उपस्थित थे।



 

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