कवर्धा | 21 सितंबर 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने कोविड-19, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम एवं नियत्रंण के तहत कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के नगर पंचायत बोड़ला के वार्ड क्रमांक 8, ग्राम प्रभाटोला, कवर्धा सरोधा मार्ग एवं सरोधा बांध के आसपास क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र घोषित किया है।
कंटेन्मेंट जोन के लिए प्राप्त दिशा-निर्देश अनुसार विभिन्न गतिविधियॉं निर्धारित हैं, जिसके तहत अत्यावश्यक सेवाओं जैसे-खाद्य आपूर्ति, आपातकालीन चिकित्सा सेवा को छोड़कर शेष सेवाएं पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। सब्जी, फल, दूध, ब्रेड, कृषि बीज एवं कीटनाशक दुकानों को प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। कंटेन्मेन्ट जोन के अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा, कंटेन्मेंट जोन की निगरानी के लिए लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जायेगी, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार जांच के लिए सेम्पल लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, प्रभारी अधिकारी कन्टेन्मेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, कंटेन्मेंट जोन में बैंको में ग्राहक सेवा पूर्णतः बंद रहेगा। कलेक्टर शर्मा ने नगर पंचायत बोड़ला के वार्ड क्रमांक 8, ग्राम प्रभाटोला, कवर्धा सरोधा मार्ग एवं सरोधा बांध के आसपास क्षेत्र कंटेन्मेंट जोन के लिए प्रभारी अधिकारी नायब तहसीलदार बोड़ला मनीष कुमार वर्मा, पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला विनय कुमार सोनी को नियुक्त किया है।