बेमेतरा । 15 सितम्बर 2020 वर्तमान मे कोविड 19 के कारण विपरीत परिस्थितियाॅं निर्मित होने के फलस्वरूप छोटे-छोटे व्यवसाईयों को अंत्योदय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को बैंक माध्यम से ऋण प्रदाय कर उनकी आर्थिक स्थिति सुधार किये जाने हेतु सहयोग किया जाना है। आवेदक किसी भी प्रकार के व्यवसाय जैसे:- ठेले, खोमचे, फेरी, रिक्शा, फल- सब्जी वाले टेलर, छोटे होटल, मोची दुकान, मोटर सायकल मरम्मत, आदि छोटे-छोटे व्यवसाय संचालित करने के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, बेमेतरा द्वारा लोन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु कलेक्टोरेट स्थित कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति बेमेतरा कक्ष क्रमांक 82 से निःशुल्क प्राप्त और जमा किये जा सकते है। जिसमे अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों को न्युनतम ऋण राशि रूपये 20,000/- एवं अधिकतम राशि 50,000/- तक बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृत कर विभाग द्वारा राशि रूपये 10,000/- प्रति व्यक्ति अनुदान का लाभ दिया जाता है। पात्रता की शर्तेः- आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो (सरपंच/पार्षद) का प्रमाण पत्र एवं जिले का मूल निवासी हो जिसकी उम्र 18 से 50 वर्ष तक हो। वार्षिक आय शाहरी क्षेत्र मे 51,500/- रूपये एवं ग्रामीण क्षेत्र मे 40,500/- से अधिक न हो।(पटवारी द्वारा जारी), आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, अंक सूची की छाया प्रति संलग्न करना होगा। आवेदक किसी भी प्रकार का व्यवसाय हेतु आवेदन कर सकता है।