रायपुर। 27 अगस्त 2020 छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यटन परमिट वाले यात्री बसों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी है। अफसरों के अनुसार अंतरराज्यीय यात्री परिवहन सेवा पर रोक से लोगों को रही समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निर्देश पर यह फैसला लिया गया है।
सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य और अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बुधवार को परिवहन विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। बस संचालकों को गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है।
सभी यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य
परिवहन विभाग से जारी गाइडलाइन के अनुसार यात्री वाहनों को जारी परमिट की सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। केवल निर्धारित स्टापेज पर ही वाहनों को रोका जा सकेगा। यात्रा के दौरान बसों के चालक, परिचालक और सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क लगाना होगा। यात्रियों के बस में चढ़ते, बैठते और उतरते समय शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करना होगा। बस संचालक नियमित अंतराल में वाहनों को सैनिटाइज कराएंगे। इसके लिए सोडियम हाईपोक्लोराईट के जैसे रसायनों का छिडकाव किया जा सकता है।
यात्रा के दौरान धूम्रपान प्रतिबंधित
यात्रा के दौरान यात्रियों, चालक द्वारा धुम्रपान, पान, गुटका, खैनी इत्यादि खाना और थूकना प्रतिबंधित रहेगा। चालक के केबिन में प्रवेश वर्जित होगा। बस में केबिन नहीं होने की दशा में प्लास्टिक या पर्दे से केबिन का निर्माण कर चालक को यात्रियों के संपर्क से अलग रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।
विवरण रखना जरुरी
गाइडलाइन के अनुसार बसों के संचालन के मार्ग और तिथिवार चालक व परिचालक का विवरण संधारित करेंगे। यात्रियों को यात्रा के दौरान ई-पास प्राप्त करने की बाध्यता नहीं रहेगी। बस में यात्रा करने वाले यात्रीगण किस स्थान से किस गंतव्य स्थान तक यात्रा कर रहे हैं उसकी नामजद सूची बनाकर रखेंगे, जिसे प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।