बेमेतरा | 25 जुलाई 2020 राज्य में कोविड -19 के संक्रमण की रोकथाम के प्रबंधन के अंतर्गत राहत देने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य़ सुरक्षा अधिनियम के प्रचलित राशनकार्डो के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्ड में (सामान्य एपीएल श्रेणी के राशनकार्डों को छोड़कर) माह जुलाई से नवबंर 2020 तक प्रतिमाह अतिरिक्त चावल एवं चना आबंटन का उपभोक्ता निर्गम मूल्य निःशुल्क होगा। कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल जिला बेमेतरा के द्वारा बताया कि माह जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक उपरोक्त श्रेणी के राशनकार्डो को वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम अथवा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (नियमित तथा अतिरिक्त आबंटन) के अंतर्गत प्राप्त होने वाले खाद्यान्न की अधिकतम पात्रता के बराबर होगी। माह जुलाई 2020 के अतिरिक्त खाद्यान्न का वितरण माह अगस्त 2020 के नियमित तथा अतिरिक्त आबंटन एवं वितरण के साथ किया जावेगा। उपरोक्त राशनकार्डो में जुलाई से नवंबर 2020 तक 01 किलोग्राम चना निःशुल्क वितरण किया जावेगा।
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