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बेमेतरा जिले मे 21 जुलाई से 02 अगस्त 2020 लाॅकडाउन

कलेक्टर ने जारी किया आदेश

बेमेतरा | 21 जुलाई 2020 नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी अद्यतन स्थिति में 5246 पाॅजिटिव मरीजों की पहचान की जा चुकी है एवं प्रतिदिन कोरोना वायरस मरीजों की तादात बढ़ती चली जा रही है। इसी प्रकार बेमेतरा जिले में भी प्रतिदिन लगातार कोरोना वायरस पाॅजिटिव मरीज चिन्हित किये जा रहे है। अब तक कुल 109 कोरोना पाॅजिटिव मरीज की पहचान बेमेतरा जिले में की गई है और यह संख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छ.ग. शासन द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कोरोना पाॅजिटिव केस पाये जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाये गए है। बेमेतरा जिले में अब तक कुल 45 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके है जिसमें 15 कंटेनमेंट जोन अभी भी प्रभावशील है। इसी तरह सम्पूर्ण बेमेतरा जिला में कुल 1112 क्वारेंटाईन सेंटर बनाये गये है जिसमें अब तक 34803 मजदूर अन्य स्थलों से वापस आ चुके है तथा अभी भी 13 क्वारेंटाईन सेंटर में 389 श्रमिक निवासरत है। इसके बावजूद इन क्षेत्रों में कोरोना पाॅजिटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा ही है। अतः यह आवश्यक है कि इस संक्रामक बीमारी के प्रसार को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाये जाये। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परीलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संपर्क में पीड़ित, संदेही को दूर रहने की सख्त हिदायत है।

छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। (कोविड-19) के प्रसार को देखते हुये इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये तथा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु बेमेतरा जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में अवधि दिनांक 21 जुलाई से 02 अगस्त 2020 रात्रि 12ः00 बजे तक लाॅक डाउन को प्रभावशील किया जाता है। महामारी रोग अधिनियम, 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/  17- 1 दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुये सम्र्पूण जिला बेमेतरा के राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु यह लाॅक डाउन निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुये यह आदेशित किया जाता है किः- जिले के नगरीय क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आॅटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल है, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल ईमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तत्कालीन आवश्यकताओं को देखते हुये परिवहन की छूट रहेंगी।

बेमेतरा जिले में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले की सभी  सीमाओं को एतद् द्वारा सील किया जाता है, जिसके प्रभाव से जिले में अनाधिकृत रूप से किन्ही व्यक्तियों के बगैर अनुमति प्रवेश इस अवधि में प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी व वाणिज्यिक कार्गो परिहवन की अनुमति ही इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में (रात में भी) हो सकेगी। सम्पूर्ण बेमेतरा जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र की सभी दुकानें जो दी गयी छूट की सीमा में शामिल नहीं है) व्यवसायिक प्रतिष्ठान, वाहनों के शो-रूम, गोदाम, सप्ताहिक हाट-बाजार आदि इस अवधि में अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगे। शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत शासन के विभिन्न विभागीय, सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक श्रम/निर्माण कार्य, मनरेगा आदि कार्य संचालिक करने वाले संस्थान/इकाइयों को इस प्रतिबंध से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर छूट रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एंव पर्यटन स्थल, पार्क इत्यादि आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। विदेश से आने वाले सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आये हुये नागरिक जो होम क्वारेंटाईन की निगरानी में रखे गये है, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारेंटीन की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस अवधि में सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर फेस मास्क व सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना आवश्यक होगा। अतिआवश्यक गतिविधियों को छोड़कर जिले में रात्रि 09ः00 बजे से प्रातः 05ः00 बजे तक आवाजाही पूर्णतः बंद रहेंगी। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिला, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे मात्र स्वास्थ्यगत कारणों से ही बाहर निकल सकेंगे। अंतिम संस्कार, अंत्येष्ठि आदि के आयोजनों में अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति मान्य की जावेगी इसी तरह वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्तियों की सीमा तक उपस्थिति मान्य होगी, जिसकी अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा प्रदाय की जावेगी। फेस माॅस्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी निर्देशाों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर आवश्यक  सेवायें प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता हैः- जिला कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एस.डी.ओ. पुलिस कार्यालय, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी व तहसील कार्यालय, पुलिस थाना व पुलिस चैंकी, शासन के अन्य विभाग, ये सभी कार्यलय आम जनता के लिए बंद रहेंगे।

उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगन्तुकों का प्रवेश नहीं होगा। इस अवधि में शासकीय कार्यालयीन कार्य सामान्य रूप से सभी विभागों में संचालित होगा। सभी पंजीयन (रजिस्ट्रार) कार्यालय (ऐप-पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्ते पर संचालित होंगी) भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मीस्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल, लाईसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक व दवाई की दुकानें भी शामिल है, आवश्यकतानुसार (24×7) खुले रहेंगे। शासकीय खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें/भण्डारण आदि। ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा-जाकर फल सब्जी विक्रय करने वाले व्यक्तियों को विक्रय करने की अनुमति प्रातः 10ः00 बजे तक होगी। प्रतिबंध की अवधि में चाय/नास्ता की दुकान गुपचुप ठेला, ज्यूस, आईक्रिम के ठेले, फास्ट फूड की दुकान, गन्ना रस, पान ठेला आदि संचालित नहीं होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राजमार्गो पर स्थित ढाबों में Take Away Basis  पर भोजन पैक करा सोशल डिस्टेंसिंग सिद्धांतों पर मान्य होगी। इस अवधि में सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे, परंतु आॅन लाईन तथा डिस्टेंस लंर्निग की अनुमति होगी। स्थायी दुकानों/स्थानों पर विक्रय करने वाले व्यक्तियों को फल, सब्जी, दूध, डेयरी (मिल्क पार्लर) ब्रेड, चिकन, मटन, मछली, अण्डा व दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित खाद्य पदार्थो की दुकानों के विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रातः 08ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक होगी। कृषि उपज मण्डी प्रातः 08ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक संचालित रहेंगी। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हाॅकर प्रातः 06ः00 बजे से 09ः30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, ए.टी.एम., वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें/सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन, प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बिजली, पेयजलपूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजन इत्यादि भी शामिल है, प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जेल, अग्निशमन सेवायें,टेलीकाॅम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज (शो-रूम शामिल नहीं) एवं सर्विसेस दुकानें। पेट्रोल/डीजल पंप में ईधन की आपूर्ति करने वाले वाहन एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां। पशु चारा, खाद विक्रय, पेस्टीसाईड, फसल व पशुओं से संबंधित दवा की दुकानें। पोस्टल सेवायें, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, होम डिलीवरी रेस्टोरेंट/पूर्व  से विभिन्न होटलों में रूके हुये अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें चालू रहेंगी परंतु सेलून, नाई दुकान, मसाज व ब्यूटी पार्लन, टेªवल एजेंसी, टूर आॅपरेटर, रिसाॅर्ट, केफे आदि बंद रहेंगी। परंतु अपवाद स्वरूप स्वास्थ्य/पुलिस/शासकीय सेवक/ स्वास्थ्य कर्मी/श्रमिक/पर्यटक सहित फसें हुये लोग एवं क्वारेंटाईन सुविधा में उपयोग में लाये जाने वाले बस डिपों/स्टैण्ड में संचालित कैंटीन को छोड़कर, रेस्टोरेंट होटल को होम डिलीवरी की अनुमति होगी परंतु टेक अवे की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियों (निजी एजेंसियों सहित) न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित ऐजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल ऐजेंसियों इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मण्डियां भी शामिल है।

प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया। राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई अन्य सेवा। सम्पूर्ण बेमेतरा जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः-न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियों की उपस्थिति में कार्यो का संपादन। आवागन हेतु सार्वजनिक/सामूहिक वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध। एक समय में बैंक में अधिकतम 05 ग्राहक को ही प्रवेश दिये जाने की शर्ते पर, हैंड सैनिटाईजर, साबुन व पानी की पर्याप्त व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग सहित। बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में राशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। निजी प्रतिष्ठान, चिकित्सालय आदि जो कंडिका-ब में वर्णित गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं कोविड-19 के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है खुले रहेंगे तथा इन्हें एसओपीएस का पालन करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। उपरोक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/17-1 दिनांक 13.03.2020 के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा जारी समस्त आदेशों का अधिक्रमित करते हुये यह आदेश जारी किया जा रहा है।  दाण्डिक प्रावधान – उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों एवं दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा महामारी एक्ट एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हो के अंतर्गत दोषी व्यक्ति कार्यवाही के भागीदार होंगे। बेमेतरा जिला में हाॅट-स्पाॅट व कंटेनमेंट जोन घोषित होने वाले स्थानों में शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में जारी निर्देश पूर्ववत प्रभावी होगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति हाॅट-स्पाॅट व कंटेनमेंट जोन में कदापि नहीं होगी। अनुमति प्राप्त संस्थानों में थर्मल स्क्रीनिंग मशीन, मास्क, सैनिटाईजर, हाथ धोने के लिए साबुन, पानी, आदि की व्यवस्था किया जाना संस्था प्रमुख की जिम्मेदारी होगी तथा इन संस्थानों में शिफ्ट वाईज कर्मचारियों की सेवायें ली जा सकेंगी। जिले मे यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।



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