सार्वजनिक स्थलों में मास्क, फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 100 रुपए
होम क्वारेन्टाईन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 1000 रुपए,
सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुये पाये जाने की स्थिति में 100 रूपए, दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में 200 जुर्माना तय
कवर्धा | 18 जुलाई 2020। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 (1897 का 3) की धारा 2, 3 एवं 4 के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ महामारी रोग कोविड -19 विनियम, 2020 के विनियम द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार के रोकथाम के लिए रक्षात्मक उपायों को अपनाने एवं उसका पालन कराये जाने के लिए अधिकारियों को दिशा- निर्देश जारी किए है।
लेक्टर शर्मा ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मारक फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा। कार्यालय, कार्य स्थलों एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मारक, फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा। दो पहिया, चार पहिया वाहन के द्वारा यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उपरोक्त के लिए डिस्पोजेबल मास्क तथा कपड़े के मास्क का प्रयोग किया जा सकता है। फेस कवर, मास्क उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह से ढका हो। कपड़े का मास्क, फेस, कवर, गमछा, रुमाल , दुपट्टा इत्यादि का पुनः प्रयोग साबुन से अच्छी तरह से साफ किए बिना न किया जाये। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है। होम क्वारेन्टाईन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारेन्टाईन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम, 1897 (1897 का 3) के अधीन निर्मित विनियम के तहत् निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा। सार्वजनिक स्थलों में मास्क, फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 100 रुपए, होम क्वारेन्टाईन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 1000 रुपए,
सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुये पाये जाने की स्थिति में 100 रूपए, दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में 200 जुर्माना है। महामारी रोग अधिनियम, 1897 (1897 का 3) के प्रावधानों के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नायब तहसीलदार, सहायक उप-निरीक्षक (ए.एस.आई .) से अनिम्न अधिकारी द्वारा ही उपरोक्त जुर्माने की राशि की वसूली की जा सकेगी तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध महामारी रोग अधिनियम, 1897 (1897 का 3) के अधीन निर्मित विनियम, 2020 के विनियम 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
|| समाचार एवं विज्ञापन हेतु संपर्क करे – newscg9@gmail.com ||