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शासकीय व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन के संबंध में निर्देश

कवर्धा | 13 जुलाई 2020। कलेक्टर  रमेश कुमार शर्मा ने शासकीय व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन के बिन्दु क्रमांक 2.11 के अनुसार राज्य पोषित योजना के अंतर्गत प्रावधानित राशि जो कि संचित निधि से 31 मार्च 2020 तक अग्रिम आहरित की जाकर बैंक खातों में रखी गई है, अर्जित ब्याज सहित 15 जून 2020 तक राज्य शासन के खाते में वापिस जमा करने के निर्देश दिये गये थे। कतिपय केन्द्रीय योजनाओं में राशि बजट के माध्यम से प्राप्त होती है। ऐसी योजनाओं में बजट में प्रावधानित राशि के विरूद्ध 31 मार्च 2020 तक अग्रिम आहरित कर बैंक खाते में जमा राशि में कमिटेड एक्सपेंडीचर, जो तत्काल किया जाना संभावित हो, का भुगतान किया जाकर शेष समस्त राशि अर्जित ब्याज सहित मुख्य शीर्ष 8443-के-डिपाजिट में 15 जून 2020 तक अनिवार्यतः जमा करने के निर्देश दिये गये थे। विभागों द्वारा भविष्य में आवश्यकतानुसार वित्त विभाग की अनुमति से के-डिपाजिट में जमा राशि विमुक्त करायी जा सकती है। कलेक्टर ने सभी आहरण संवितरण अधिकारी को केन्द्रीय योजनाओं की अग्रिम आहरित राशि निर्देशानुसार 8443-के-डिपाजिट में जमा कर पालन प्रतिवेदन कोषालय को प्रेषित करने निर्देश दिये है।



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