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वाहनों के अप्रेल-मई की अवधि के लिए मासिक कर मे

 भुगतान हेतु छूट की अवधि 30 जून तक

बेमेतरा | 17 जून 2020ः-  छ.ग.राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित अधिूसचना दिनांक 04 जून 2020 में छ.ग.मोटरयान कराधान अधिनियम 1991(क्रं. 25 सन् 1991) की धारा 21 के तहत राज्य सरकार समस्त यात्री वाहनों, मालवाहनों, स्कूल बसों, सिटी बसों एवं प्राईवेट सेवायान बसों को उक्त अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय/अखिल भारतीय पर्यटक परमिट तथा समस्त मंजिली यात्री वाहनों के लिए माह अप्रेल एवं मई 2020 की अवधि के लिए मासिक कर एवं समस्त मालवाहनों, स्कूल बसों, सिटी बसों एवं प्राईवेट सेवायान बसों के लिए एक तिमाही (अप्रेल-मई-जून-2020) हेतु देय त्रैमासिक कर की कुल राशि में से 1/3 भाग के भुगतान में पूर्णतः छूट प्रदान की गई है तथा छ.ग.मोटरयान कराधान अधिनियम 1991(क्रं. 25 सन् 1991) की धारा 24 सहपठित धारा 21 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा छ.ग. मोटरयान कराधान नियम 1991 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खण्ड (क),(ख) एवं (ग) में यात्री वाहन एवं मालवाहनों के माह मई एवं जून-2020 के लिए देयक कर भुगतान हेतु छूट अवधि को 30 जून-2020 तक की अवधि के लिए अस्थाई रूप से वृद्धिकृत किया गया है।



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