कवर्धा |11 मई 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवनीश कुमार शरण ने जिले में विवाह की अनुमति का अधिकार संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को सौंपा गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुमति जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोजनों में सोशल डिस्टेसिंग का पूर्ण रूप से पालन हो, आयोजनों में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों द्वारा अनिवार्यतः मास्क का उपयोग किया जायेगा, वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम व्यक्तियों की सीमा 20 (वर एवं वधु दोनो को मिलाकर) से अधिक नहीं होगी, किसी प्रकार का अन्य सार्वजनिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा और ऐसे आयोजनों की स्वीकृति की सूचना संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को अनिवार्य रूप से दिया जायेगा।
नायब तहसीलदारों, कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को जिले के विभिन्न मुख्यालय स्थल में ड्यूटी लगाई
कवर्धा -11 मई 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवनीश कुमार शरण ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए नायब तहसीलदारों, कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को जिले के विभिन्न मुख्यालय स्थल में ड्यूटी लगाई गई है। नरोधी में नायब तहसीलदार संदीप राजपूत, लोहारा में नायब तहसीलदार के.आर. वासनिक, कुकदूर में नायब तहसीलदार विनोद कुमार बंजारे, रेंगाखार जंगल में नायब तहसीलदार राधेश्याम वर्मा और चिल्फी में नायब तहसीलदार अमन चतुर्वेदी का ड्यूटी लगाई गई है। नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी अन्य राज्यों, जिलों में प्रवासरत व्यक्तियों के निरंतर आगमन को दृष्टिगत रखते हुए ड्यूटी स्थल में 24 घंटे उपस्थित रहते हुए कार्य संपादन करेंगे। अन्य राज्यों, जिलों में आने वाले व्यक्तियों की कड़ाई से जांच करेंगे और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पासधारी को सीमा में नियमानुसार अनुमति, स्वीकृति के पश्चात ही प्रवेश देंगे।
दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे के मध्य भारवाही पशुओं पर सामग्री अथवा सवारी हेतु उपयोग करने पर आगामी 30 मई तक प्रतिबंधित
कवर्धा -11 मई 2020। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे के मध्य भारवाही पशुओं पर सामग्री अथवा सवारी हेतु उपयोग करने पर आगामी 30 मई तक प्रतिबंधित किया है। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच 37 डिग्री सेल्यिस से अधिक तापमान निरंतर बना रहता है। इस दौरान भारवाही पशुओं पर सामग्री रखकर या सवारी हेतु उपयोग करने से अथवा तांगा, बैलगाड़ी, भैसागाड़ी पर वजन ढोने के उपयोग करने से पशु अधिक तापमान से बीमार हो सकते है। अथवा लू के कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण “परिवहन एवं कृषिक पशुओं“ पर क्रूरता निवारण नियम 1965 के नियम 6(3) के अनुसार कबीरधाम जिले के अंतर्गत दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच ऐसे पशुओं का उपयोग आगामी 30 जून तक प्रतिबंधित किया गया है।
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