कोरोना वायरस कोविड-19 के नियत्रंण एवं रोकथाम जिला कबीरधाम
कवर्धा | 24 अप्रैल 2020। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और उनके प्रभावी रोकथाम तथा बचाव के लिए कबीरधाम जिला प्रशासन सख्त हो गया है। कबीरधाम जिले के नगरीय निकायों में कोरोना वायरस के तहत जारी लाॅकडाउन का पालन नहीं करने, जबरिया दुकान खोलने और बिना मास्क के घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर शारीरिक और अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण के निर्देश पर नगरीय निकायों में बनाई गई संयुक्त टीम ने आज फिर कवर्धा, पांडातराई और पिपरिया नगर पंचायत में कार्यवाही की। इन तीनो नगरीय निकाय क्षेत्रों में बिना मास्क घर से बाहर निकलने वाले 84 व्यक्तियों से 10 हजार रूपए का जुर्माना वसूली किया गया है।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस के नियंत्रण और रोकथाम के लिए लाॅकडाउन किया गया है। लोगों की रोजमार्रे की आवश्यक समाग्रियों के लिए कुछ दुकानों को निर्धारित समय तक खोलने की छूट दी गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने अनिवार्य किया गया है। इसके बाद ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं लगाने की लापरवाही देखी जा रही हैं। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने सभ नगरीय निकायों में कठोरता से पालन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए है।
कवर्धा नगर पालिका क्षेत्रा में राजस्व और पालिका की संयुक्त टीम ने बिना मास्क के घर से बाहर निकले वाले 45 व्यक्तियों को बाजार में जुर्माना लगाते हुए 45 सौ रूपए की वसूली की है। इसके अलावा मना करने के बाद भी दुकान खोलने वाले संचालकों पर कार्यवाही करते हुए दुकाने सील कर दी गई हैं और 5 सौ रूपए की वसूली की कार्यवाही की गई है।
नगर पंचायत पिपरिया में बिना काम और बिना मास्क के लाॅकडाउन में घर से बाहर निकले वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही करते हुए 1050 रूपपए की जुर्माना लगाते हुए वसूली की कार्यवाही की गई हैं। इसकी प्रकार रिपेयरिंक दुकाने खोलने वालों पर कार्यवाही करते हुए दो सौ रूपए की वसूली की गई।
नगर पंचायत पांडातराई में बिना मास्क के घर से बाहर निकले वाले 39 व्यक्तियों पर कार्यवाही करते हुए 3 हजार सात सौ रूपए की वसूली की गई।
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