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देवाराम साहू को एक माह के भीतर उपस्थित होने के निर्देश

                 कवर्धा |22 अप्रैल 2020। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बोड़ला ने पटवारी  देवाराम साहू निवास शिव मंदिर चौक कैलाश नगर कवर्धा को कार्य पर उपस्थित होने एक माह का अंतिम अवसर प्रदान किया है। नियत समय के भीतर श्री साहू प्रति उत्तर अथवा उपस्थिति प्रतिवेदन समक्ष अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते है। अन्यथा सेवा की शर्ते नियम 1961 के नियम-8(4) के तहत सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी, जिसके स्वयं उत्तरदायी होंगे।

                  इस संबंध में  देवाराम साहू द्वारा 20 अक्टूबर 2016 से 22 अक्टूबर 2016 तक तीन दिवस के आकस्मिक अवकाश का आवेदन पत्र देकर आप अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहे। इस दौरान श्री साहू को कार्यालयीन आदेश क्र. 2779, 27 अक्टूबर 2016 द्वारा पटवारी हल्का नंबर मड़मड़ा का दायित्व सौंपा गया जो आपकी अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण पत्र तामील नहीं हो सका। फलस्वरूप आपको क्रमशः पत्र क्र. 3017, 16 नवंबर 2016 एवं क्र.1719, 30 दिसंबर 2019 द्वारा पंजीकृत डाक से कारण बताओ सूचना प्रेषित किया गया, जिसका जवाब आपके द्वारा क्षमा याचना के साथ 10 जनवरी 2017 को दिया गया, किन्तु हल्का प्रभार नहीं लिया गया। सात अप्रैल 2017 को आपके भाई श्री भानू प्रकाश साहू द्वारा आपका स्वास्थ्य खराब होने संबंधी सूचना तहसील कार्यालय में देने के बाद से आज पर्यन्त आप अपने शासकीय दायित्व से अनुपस्थित हैं, जिसके लिए समय-समय पर आपको कारण बताओ सूचना पत्र एवं ज्ञापन जारी कर वस्तुस्थिति की जानकारी चाही गई। परन्तु आपसे किसी प्रकार का जवाब अथवा जानकारी प्राप्त नहीं हुआ, अपितु पंचनामा के अनुसार आपके द्वारा पत्र लेने से ही इन्कार कर दिया गया। इस प्रकार आपका 14 अक्टूबर 2016 से 31 जनवरी 2017 तक 110 दिन, एक मई 2017 से 29 फरवरी 2020 तक (34 माह) 1020 दिन एवं माह मार्च, 2020 में आज दिनांक तक 15 दिन अर्थात् कुल 1145 दिन बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अपने शासकीय दायित्व से अनुपस्थित रहना स्वमेव सिद्ध होता है। चूॅंकि आपका उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम-18 एवं छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-7 के विपरीत है।

                   इस संबंध में  देवा को अपना पक्ष समर्थन हेतु एक माह का अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। नियत समय के भीतर आप अपना प्रतिउत्तर, उपस्थिति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा यह मानते हुए कि आप शासकीय सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम-8 (4) के तहत आपकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
क्रमांक-390/गुलाब डड़सेना/ढाले

विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं चिकित्सा अधिकारियों की वॉक इन इंटरव्यू

                   कवर्धा, 22 अप्रैल 2020। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा एनएचएम अन्य प्रशासकीय मद के अंतर्गत कोविड-19 के नियंत्रण हेतु जिले में संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं चिकित्सा अधिकारियों की वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती किया जाना है। वॉक इन इंटरव्यू के संबंध में विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाईट ूूणूंंतकींण्हवअएपद और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय कबीरधाम में संपर्क कर सकते हैं।
क्रमांक-391/गुलाब डड़सेना/ढाले

समस्त देशी मदिरा की दुकानें एवं मद्यभंडारण भाण्डागार आगामी 28 अप्रैल तक पूर्णतः बंद रखें

                    कवर्धा, 22 अप्रैल 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवनीश कुमार शरण ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर जारी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा संचालित देशी मदिरा सी.एस.2(घघ) की दुकानें, विदेशी मदिरा एफ.एल.1(घघ) की दुकानें एवं मद्यभंडारण भाण्डागार कवर्धा को 22 अप्रैल से 28 अप्रैल कुल सात दिवस पूर्णतः बंद रखने जाने के लिए आदेशित किया है। शुष्क दिवस पर मदिरा का अवैध विक्रया, धारण एवं परिवहन न हो सुनिश्चित किया जाए। उल्लेखनीय है कि पूर्व में यह आदेश 15 अप्रैल से 21 अप्रैल कुल सात दिवस पूर्णतः बंद रखने जाने हेतु आदेशित किया गया था। 

क्रमांक-392/गुलाब डड़सेना/ढाले
जिले में संचालित “मून सिटी क्लब“ को आगामी 28 अप्रैल तक पूर्णतः बंद रखे

                       कवर्धा, 22 अप्रैल 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  अवनीश कुमार शरण ने छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र में दिये निर्देशानुसार नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में संचालित “मून सिटी क्लब“ एफ.एल.4(क) व्यवसायिक क्लब बार को 22 अप्रैल से 28 अप्रैल 2020 तक पूर्णतः बंद रखे जाने के लिए आदेशित किया है। शुष्क दिवस पर मदिरा का अवैध विक्रय एवं उपभोग न हो सुनिश्चित किया जावे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में यह आदेश 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक पूर्णतः बंद रखने जाने हेतु आदेशित किया गया था।



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