0 शासकीय राशि के दुरूपयोग एवं प्रभक्षण जैसे घोर आरोप
कवर्धा, 4 सितंबर – अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बोड़ला द्वारा ग्राम पंचायत मड़मड़ा के सरपंच बरसातीलाल वर्मा को शासन के निर्देशों की अवहेलना करने एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर बरतने, शासकीय राशि के दुरूपयोग एवं प्रभक्षण जैसे घोर आरोप होने के कारण छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 की कार्य संस्थित होने के कारण अधिनियम 1993 की धारा 39-1 (ख) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। ग्राम पंचायत मड़मड़ा के सरपंच के विरूद्ध विभिन्न कार्यो में अनियमितता किये जाने के संबंध में जांच दल गठित किया था। जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत मड़मड़ा तहसील बोड़ला के सरपंच बरसाती लाल वर्मा द्वारा नियमों को ताक में रखकर बिना प्राक्कलन एवं ले-आउट के स्वेच्छाचारिता पूर्वक कार्य किया है। उन्होंने 14वें वित्त योजना के अंतर्गत भारत निर्माण सेवा केन्द्र के निर्माण पर एक लाख 46 हजार 893 रूपये एवं श्मशान घाट घंटाहा पीपर अहाता निर्माण मंच चबूतरा निर्माण में 90 हजार 976 रूपये इस प्रकार कुल दो लाख 37 हजार 869 रूपये का अतिरिक्त व्यय कर वित्तीय व्यय कर वित्तीय अनियमितता बरतने के कारण सरपंच बरसाती लाल वर्मा ग्राम पंचायत मड़मड़ा को शासन के निर्देशों की अवहेलना करने एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर बरतने, शासकीय राशि के दुरूपयोग एवं प्रभक्षण जैसे घोर आरोप होने के कारण पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 की कार्य संस्थित होने के कारण अधिनियम 1993 की धारा 39-1 (ख) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
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